
नई दिल्ली. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध तेज कर दिया है। INDIA गठबंधन से जुड़े दल देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से 2 अक्टूबर से देशभर में विरोध प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। हालांकि, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में एक खास और लंबी प्रक्रिया तय की गई है। CEC को सामान्य प्रशासनिक आदेश के जरिए पद से नहीं हटाया जा सकता।
बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमा को हटाने के लिए विपक्ष का विरोध करना या सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है। क्योंकि उनको संविधान का अर्टिकल 324(5) विशेष सुरक्षा देता है।
“ज्ञानेश कुमार को हटाना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि CEC को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी संवैधानिक प्रक्रिया और संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे हटाया जा सकता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को केवल संसद के माध्यम से (महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया से) ही हटाया जा सकता है।
चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश करना होता है । प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। प्रस्ताव लाने के लिए संसद के संबंधित सदन में निर्धारित संख्या में सांसदों का समर्थन चाहिए।
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