
Delhi Play School Case: दिल्ली के मौजपुर इलाके में एक प्लेस्कूल में तीन साल के बच्चे के साथ कथित तौर पर मारपीट और प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की 35 वर्षीय अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। बच्चे के पिता की शिकायत पर शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, इस केस में स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, 30 वर्षीय टीचर और अटेंडेंट को आरोपी बनाया गया है। अटेंडेंट की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि टीचर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल की भूमिका की भी जांच कर रही है।
परिवार को बच्चे के साथ कुछ गलत होने का शक तब हुआ, जब उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने लगे और उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आया। परिवार के मुताबिक, बच्चा वॉशरूम जाने से डरने लगा था और रात में रोता रहता था। उसके चेहरे और बांहों पर भी चोट के निशान देखे गए।
बच्चे के पिता नवनीत चौधरी ने बताया कि 18 तारीख को स्कूल से लौटने के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां हुईं और चक्कर आने लगे। इसके बाद परिवार उसे पहले बच्चों के डॉक्टर और फिर ENT विशेषज्ञ के पास लेकर गया।
पिता के अनुसार, ENT डॉक्टर ने बच्चे के दोनों कानों में गंभीर सूजन देखी और चोट की आशंका जताई। डॉक्टर ने बच्चे की आगे की जांच कराने की सलाह दी और CBC व CT स्कैन कराने या अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही।
परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की जांच के बाद उन्हें बच्चे के साथ कथित मारपीट का संदेह और गहरा हुआ। इसके बाद बच्चे के पिता ने स्कूल से CCTV फुटेज दिखाने की मांग की।
परिवार के मुताबिक, स्कूल की ओर से शुरुआत में CCTV फुटेज उपलब्ध कराने में तकनीकी समस्या का हवाला दिया गया। अगले दिन कथित तौर पर फुटेज दिखाने के लिए 1,500 रुपये मांगे गए। परिवार का कहना है कि पैसे देने के बाद उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई गई।
पिता के आरोप के मुताबिक, CCTV फुटेज में बच्चे के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि बच्चे को पीछे से बांधने, उसके कान खींचने और उसे पीटने जैसी घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं।
हालांकि, CCTV फुटेज की सामग्री और उसमें दिखाई देने वाली घटनाओं की पुष्टि जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही पूरी तरह हो सकेगी।
पुलिस ने इस मामले में स्कूल की अटेंडेंट, टीचर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर को आरोपी बनाया है। अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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