Al Falah University: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का सबसे तगड़ा वार!

Published : Jan 17, 2026, 10:30 AM IST
Al Falah University: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का सबसे तगड़ा वार!

सार

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की 139 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसमें 54 एकड़ जमीन शामिल है। सिद्दीकी पर वित्तीय गड़बड़ी, छात्रों से धोखाधड़ी और आतंकी मॉड्यूल से संबंध का आरोप है।

दिल्ली: अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिवर्सिटी कैंपस की 54 एकड़ जमीन समेत 139 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ED ने सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यूनिवर्सिटी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट में की गई वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है।

बताया जा रहा है कि सिद्दीकी का संबंध अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े नौ संस्थानों से है, जो यूनिवर्सिटी के कामकाज की देखरेख करता है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कैटरिंग और कैंपस में इमारतों के निर्माण के ठेके सिद्दीकी की कंट्रोल वाली कंपनियों को दिए गए थे। यह भी आरोप है कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन खरीदने के लिए यूनिवर्सिटी के फंड का गलत इस्तेमाल किया।

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच से जुड़ा है। इस आतंकी मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले या पढ़ने वाले डॉक्टर शामिल थे। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन शाहिद को 10 नवंबर को दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया गया था। लाल किला ब्लास्ट करने वाले डॉ. उमर उन नबी ने भी इसी संस्थान से पढ़ाई की थी।

18 नवंबर को, ED ने फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी और दिल्ली में अल फलाह ग्रुप से जुड़े लोगों के घरों समेत 18 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जांच तब शुरू हुई जब ED ने पाया कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी UGC मान्यता और NAAC ग्रेडिंग के नाम पर छात्रों और जनता को गुमराह करके 415 करोड़ रुपए की ठगी की थी। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें विदेशों से भी फंड आया हो सकता है।

सिद्दीकी को 2001 में भी फर्जी निवेश कंपनियां बनाकर लोगों को पैसा लगाने के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 7.5 करोड़ रुपए आरोपियों के निजी खातों में ट्रांसफर किए गए थे। 2004 में, पीड़ितों को पैसा वापस करने पर सहमत होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

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