
पुणे के डेवलपर केतन अग्रवाल मर्डर केस की एक आरोपी सिया गोयल के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सिया के परिवार की मसालों और ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर बड़ी कार्रवाई की है। FDA को दुकान में फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन, लाइसेंस में गड़बड़ी, मिलावट का शक और लेबलिंग से जुड़ी खामियां मिलीं। इसके बाद दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान 8.14 लाख रुपये से ज्यादा का माल भी जब्त किया गया।
पुणे के मार्केट यार्ड में मौजूद मेसर्स बीजी गोयल एंड कंपनी की दुकान को अगले आदेश तक बंद करने को कहा गया है। महाराष्ट्र FDA की जांच के बाद यह एक्शन लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जांच में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के उल्लंघन का शक है। साथ ही, दुकान ने नियमों के बावजूद अपने लाइसेंस से जुड़ी जरूरी जानकारी को अपडेट नहीं किया था।
जांच के दौरान, FDA अधिकारियों ने 'संत' और 'साधू' ब्रांड की हल्दी पाउडर, तिल और सोयाबीन के टुकड़ों के सैंपल लिए। कुल मिलाकर 4,172 किलो फूड प्रोडक्ट्स जब्त किए गए, जिनकी कीमत 8.14 लाख रुपये है। इन पर लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और मिलावट का शक है। सभी सैंपल्स को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
FDA के मुताबिक, यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कंपनी कथित तौर पर फूड सेफ्टी से जुड़े कई जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। मिलावट के शक के अलावा, जांच अधिकारियों को लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों में भी कई कमियां मिलीं। फिलहाल, दुकान को 'स्टॉप-बिजनेस' नोटिस जारी कर दिया गया है और रेगुलेटर की अगली इजाजत तक यह बंद रहेगी।
यह रेगुलेटरी कार्रवाई 25 साल के केतन अग्रवाल की हत्या की चल रही जांच के बीच हुई है। इस मामले में 20 साल की सिया गोयल और 22 साल के चेतन चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को एक वॉक के दौरान केतन को पुणे जिले के लोहागढ़ किले की खाई में धकेल दिया था। दोनों आरोपी फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि FDA की यह कार्रवाई दुकान में फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है और इसका मर्डर की जांच से सीधा कोई लेना-देना नहीं है।
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