
सिंगापुर: पाबंदी के बावजूद कबूतरों को दाना खिलाने पर सिंगापुर की एक अदालत ने 71 साल की भारतीय मूल की महिला पर भारी जुर्माना लगाया है। सिंगापुर के टोआ पायो हाउसिंग एस्टेट में रहने वाली शनमुगनाथन शामला पर 3,200 सिंगापुर डॉलर (करीब 2,27,556 भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया गया। सिंगापुर के वन्यजीव कानून के तहत यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि पता चला कि उन्होंने छह महीने में 9 बार कबूतरों को दाना खिलाया था।
नेशनल पार्क्स बोर्ड ने पाया कि पिछले छह महीनों में उन्होंने नौ बार कबूतरों को दाना खिलाया था। उनके खिलाफ सिंगापुर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले भी इसी जुर्म के लिए उन पर 1,200 डॉलर का जुर्माना लग चुका था। प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि हालांकि उन्होंने कोर्ट में दोबारा ऐसा न करने का वादा किया था, लेकिन एक महीने के अंदर ही उन्होंने फिर से कबूतरों को दाना खिलाना शुरू कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने लगातार कानून की अनदेखी की है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनकी उम्र को देखते हुए भी, सज़ा के तौर पर एक बड़ी रकम जुर्माने के रूप में देनी होगी। शामला ने कोर्ट से अपील की कि उनके पास नौकरी नहीं है और पैसों की तंगी है, इसलिए जुर्माना कम किया जाए, लेकिन उनकी अर्जी मंजूर नहीं की गई। इसके बाद, वह जुर्माने की रकम तुरंत चुकाने के लिए तैयार हो गईं। सिंगापुर में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कबूतरों को दाना खिलाना पूरी तरह से मना है। सिंगापुर में, एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्ट के तहत, कबूतरों को पालने, उनका प्रजनन कराने या उन्हें पनाह देने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है।
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