
One Officer One Official Car Policy: सरकारी पैसों की बर्बादी और VIP कल्चर पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स (Senior Bureaucrats) और सरकारी अधिकारियों को एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियां नहीं मिलेंगी। केंद्र ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को कड़ा करते हुए 'एक अफसर, एक सरकारी कार' (One Officer, One Official Car) की पॉलिसी लागू कर दी है। इस नए नियम से उन अफसरों की 'मौज' खत्म हो गई है, जो अलग-अलग विभागों का अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) होने के नाम पर 2-2 या उससे अधिक सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को स्टाफ कारों के उपयोग पर इन नए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
अतिरिक्त प्रभार पर नहीं मिलेगी दूसरी गाड़ी
अगर किसी अधिकारी को पहले से ही एक सरकारी स्टाफ कार मिली हुई है, तो उसे किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी गाड़ी आवंटित नहीं की जाएगी।
पुरानी कार का ही करना होगा इस्तेमाल
ऐसे अफसरों को अपनी उसी स्टाफ कार का उपयोग करना जारी रखना होगा जो उन्हें उनके मूल पद के लिए पहले से असाइन की गई है।
सरप्लस गाड़ियों पर सख्त पहरा
मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो गाड़ियां फालतू (Surplus) या बिना इस्तेमाल के बची हैं, उन्हें अनौपचारिक (Unofficial) काम में लगाने के बजाय सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए।
नए आदेश के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी अधिकारी अब PSU (Public Sector Undertakings), स्वायत्त निकायों या अर्ध-सरकारी संगठनों से संबंधित वाहनों का भी मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अधिकारी इन गाड़ियों का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब वे किसी आधिकारिक ड्यूटी (Official Duty) पर हों या किसी अधिकृत टूर (Authorised Tour) पर गए हों।
यह नया निर्देश 1 सितंबर, 2022 को जारी किए गए मास्टर ऑफिस मेमोरेंडम का ही विस्तार है। उस वक्त केंद्र ने सरकारी दफ्तरों में स्टाफ कारों के उपयोग पर नियमों को समेकित (Consolidated) किया था। अब सरकार ने फिर से दोहराया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को इन नियमों का पालन करना होगा।
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