संसद में 7 दिनों का डेडलॉक खत्म: लोकसभा में आज पेश होगा एंटी-पेपर लीक बिल, जानें इसके 3 सबसे सख्त नियम

Published : Jul 28, 2026, 06:41 AM IST
Parliament Monsoon Session 2026

सार

Anti Paper Leak Bill 2026: 7 दिनों के गतिरोध के बाद लोकसभा में आज एंटी-पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा होगी। जानिए बिल के 3 सबसे सख्त नियम और इस नए कानून से क्या बदलेगा।

Paper Leak Bill 2026: नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले एक हफ्ते से संसद में जारी हंगामे के बाद आखिरकार गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। आज, मंगलवार को लोकसभा में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 पर चर्चा होने की उम्मीद है। यह मानसून सत्र की पहली बड़ी विधायी बहस मानी जा रही है। संसदीय सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सभी दलों के नेताओं से लगातार बातचीत के बाद सरकार और विपक्ष इस बिल पर चर्चा के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजर आज संसद की कार्यवाही पर रहेगी।

आखिर क्यों अटका हुआ था संसद का काम?

NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था। इसी मुद्दे पर पिछले सात दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार-बार बाधित होती रही। सोमवार को भी बिल पर चर्चा की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते बहस शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष को बातचीत के लिए समय दिया। देर शाम दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद मंगलवार को बिल पर चर्चा का रास्ता साफ हुआ।

एंटी-पेपर लीक बिल 2026 क्या है?

सरकार का कहना है कि यह बिल सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल जैसे अपराधों पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यह संशोधन 2024 में बने कानून को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों का भरोसा कायम किया जा सके।

एंटी-पेपर लीक बिल 2026 के 3 सबसे सख्त नियम

1. पेपर लीक कराने वालों को 10 साल तक की जेल

अगर कोई व्यक्ति संगठित तरीके से पेपर लीक कराने में शामिल पाया जाता है तो उसे अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह प्रावधान बड़े स्तर पर होने वाली परीक्षा धांधली पर रोक लगाने के लिए रखा गया है।

2. ₹10 करोड़ तक का भारी जुर्माना

बिल में संगठित परीक्षा घोटाले में शामिल लोगों और नेटवर्क पर ₹10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी आर्थिक सजा से ऐसे गिरोहों पर कड़ा असर पड़ेगा।

3. सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत

बिल में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है। सरकार इसे परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है।

सरकार इस बिल को क्यों बता रही खास?

सरकार का कहना है कि NEET पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों का भरोसा दोबारा जीतना जरूरी है। इसी वजह से पहले से लागू कानून को और कड़ा बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में संगठित परीक्षा घोटालों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष से बहस में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

विपक्ष की क्या है मांग?

विपक्ष का कहना है कि वह एंटी-पेपर लीक कानून का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सरकार पहले संसद में जवाब दे। राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि सिर्फ सख्त कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बड़ी परीक्षा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर यह संसद की पहली अहम बहस होगी। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों इस चर्चा के जरिए अपनी-अपनी बात देश के सामने रखने की कोशिश करेंगे।

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