NEET Protest: CJP ने टाला 5 सितंबर का प्रोटेस्ट, केंद्र से मिले इस भरोसे के बाद लिया फैसला

Published : Sep 01, 2026, 05:05 PM IST
CJP september 5 protest withdrawal

सार

NEET प्रदर्शन मामले में CJP ने केंद्र के भरोसे के बाद 5 सितंबर का मार्च वापस ले लिया। केंद्र ने प्रभावित परिवारों को 3 महीने में मुआवजा देने की बात कही।

CJP September 5 Protest Withdrawal: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टी 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को वापस ले रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के भरोसे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। दास ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिले सकारात्मक भरोसे और मंगलवार को मिली न्यायिक मान्यता को देखते हुए CJP 5 सितंबर को होने वाले मार्च का आह्वान वापस लेना उचित समझती है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होने की उम्मीद करती है।

5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होना था मार्च

CJP ने 24 अगस्त को 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था। पार्टी ने यह मार्च इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकालने की घोषणा की थी। पार्टी ने 25 जुलाई को सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में यह शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करने का फैसला किया था। हालांकि, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद CJP ने मार्च वापस लेने का फैसला किया।

NEET उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देने का केंद्र का भरोसा

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केंद्र सरकार ने CJP को दिए गए उस भरोसे को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें आत्महत्या करने वाले NEET उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे NEET उम्मीदवारों के प्रभावित परिवारों को 3 महीने के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र के इस आश्वासन के बाद CJP ने अपने 5 सितंबर के मार्च को वापस लेने का फैसला किया।

NEET प्रदर्शन से जुड़ी सभी FIR रद्द

इसी बीच, मंगलवार 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही, इस अवधि के प्रदर्शन को लेकर नई FIR दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया।

केंद्र के आश्वासन-SC के फैसले के बाद बदला CJP का मन

अब केंद्र सरकार की ओर से NEET उम्मीदवारों के प्रभावित परिवारों को तीन महीने के भीतर मुआवजा देने के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद CJP ने 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस ले लिया है। पार्टी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की उम्मीद करती है।

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