बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब अगर किसी टैक्सपेयर से आयकर से जुड़ी गलती होती है या टैक्स में गड़बड़ी पाई जाती है, तो सीधे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना, तकनीकी गलतियों पर राहत देना और बेवजह की मुकदमेबाजी कम करना है।