अमृतसर रेप केस, 5 करोड़ की मांग और राजनीतिक दबाव... अब NHRC की जांच में खुलेगा पूरा राज?

Published : Aug 24, 2026, 03:42 PM IST
NHRC Takes Cognisance of Allegations Against CM Bhagwant Mann Wife in Amritsar Rape Case

सार

Amritsar Rape Case: अमृतसर रेप केस में पंजाब CM भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर पर लगे गंभीर आरोपों का NHRC ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार ने जांच में दबाव और राजनीतिक दखल का आरोप लगाया है। आयोग ने दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में एक गंभीर मामला सामने आया है। अमृतसर में दर्ज एक रेप केस से जुड़े आरोपों में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर का नाम सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लिया है। पीड़िता के परिवार ने जांच में दबाव और राजनीतिक दखल के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है और डॉ. गुरप्रीत कौर या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई दोष साबित नहीं हुआ है।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि FIR को खत्म कराने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। याचिका में यह भी दावा किया गया कि मामले से जुड़े प्रभावशाली लोगों के जरिए 4 से 5 करोड़ रुपये की मांग का आरोप सामने आया। इसी मामले में NHRC ने उच्च स्तरीय जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

क्या है अमृतसर रेप केस का मामला?

मामला अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में 29 अप्रैल 2026 को दर्ज FIR नंबर 77 से जुड़ा है। पीड़िता के परिवार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे।

परिवार का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला को अपने साथ रखा और उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। याचिका में अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगाए गए।

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने FIR रद्द कराने के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बनाया। हालांकि, राज्य सरकार और मामले के निजी पक्षकारों ने इन आरोपों से इनकार किया है।

हाईकोर्ट ने जांच को लेकर क्या कहा?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को CBI को ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन पीड़ित परिवार की निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका को गंभीरता से लिया। 20 जुलाई 2026 के आदेश में अदालत ने पंजाब के DGP को जांच की निगरानी स्पेशल DGP (महिला मामले/महिला कल्याण) के स्तर पर कराने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को नई जांच की जिम्मेदारी देने को कहा, जो पहले इस केस से जुड़ा न रहा हो। नई टीम को सभी सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डॉ. गुरप्रीत कौर पर आरोप साबित नहीं

यह साफ करना जरूरी है कि हाईकोर्ट के आदेश में डॉ. गुरप्रीत कौर या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत ने उस समय आरोपों की सच्चाई पर फैसला नहीं दिया, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए नए स्तर पर जांच के निर्देश दिए।

डॉ. गुरप्रीत कौर की ओर से आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं, पंजाब सरकार का कहना है कि मामले की जांच कानून के मुताबिक चल रही है और अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

अब NHRC की जांच पर नजर

NHRC के संज्ञान लेने के बाद इस मामले की जांच और सरकार की कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। अब दो सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ी रिपोर्ट आयोग के सामने पेश की जानी है।

इस मामले में आगे की तस्वीर जांच रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई और अदालत में सामने आने वाले तथ्यों के बाद ही साफ होगी। फिलहाल, सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है।

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