45 पैसे में 10 लाख का बीमा! रेलवे टिकट बुक कराने वालों के लिए 27 अक्टूबर से बदल गया ये नियम

Published : Oct 27, 2026, 07:00 PM IST
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सार

Railway Insurance Rule: 27 अक्टूबर से PRS काउंटर पर रिजर्व टिकट लेने वालों को भी 45 पैसे में वैकल्पिक यात्रा बीमा मिलेगा। मृत्यु पर 10 लाख समेत इलाज और विकलांगता का कवरेज मिलेगा।

रेलवे से रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर से एक अहम सुविधा शुरू हो गई है। अब सिर्फ IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों तक सीमित वैकल्पिक यात्रा बीमा का विकल्प रेलवे के PRS काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। यानी टिकट खिड़की से टिकट लेने वाले यात्री भी बेहद कम प्रीमियम देकर यात्रा के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा चुन सकेंगे।

अब रेलवे काउंटर से टिकट पर भी मिलेगा बीमा

नई व्यवस्था के तहत PRS काउंटर पर आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्री यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा और बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। मौजूदा योजना के मुताबिक प्रीमियम सिर्फ 45 पैसे प्रति यात्री है। बीमा चुनने वाले यात्रियों को पॉलिसी से जुड़ी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। काउंटर पर मौजूद कर्मचारी भी प्रक्रिया में मदद करेंगे।

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45 पैसे के बदले कितना मिलेगा कवरेज?

यात्रा के दौरान रेलवे दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में बीमा योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों के लिए कवरेज तय है।

  • मृत्यु होने पर: 10 लाख रुपये
  • स्थायी पूर्ण विकलांगता: 10 लाख रुपये
  • स्थायी आंशिक विकलांगता: 7.5 लाख रुपये तक
  • चोट लगने पर अस्पताल के इलाज का खर्च: 2 लाख रुपये तक
  • पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10,000 रुपये

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