
सहारनपुर मस्जिद मामले पर, अतिरिक्त ज़िला सरकारी वकील (सिविल) अवनीश कुमार ने कहा- "सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से एक मस्जिद बनाई गई थी। यह ज़मीन कलेक्ट्रेट का हिस्सा है, इसलिए इसे अवैध पाया गया। संबंधित प्रावधानों के तहत 2025 में यह मामला दर्ज किया गया था।"