Saharanpur Mosque Controversy : समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि यह मस्जिद को बने हुए 80 साल से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर राजनीतिक फायदा के लिए इसे गिरा दिया गया।
शामली (उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस परिसर में बनी मस्जिद को गिराए जाने की कड़ी निंदा की है। शनिवार को उन्होंने कहा, "अगर सारे फैसले सिर्फ सरकार की मर्जी से ही होने हैं, तो फिर इस देश में कानून-व्यवस्था और न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है।"
इकरा हसन ने लगाए कई बड़े आरोप
अदालत के फैसले के बाद हुई इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए इकरा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस एक्शन का विरोध कर रहे लोगों को हाईकोर्ट जाने के लिए जरूरी वक्त नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान कई बड़े लोगों को घर में नजरबंद कर दिया गया था।
इकरा हसन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "सिविल कोर्ट (हमारी निचली अदालत) से आदेश आने के बाद पूरी मस्जिद को सील कर दिया गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई। जब सब लोग चाहते थे कि हम अधिकारियों से बात करें ताकि थोड़ा समय मिल सके—लोग हाईकोर्ट जाना चाहते थे—लेकिन वो समय नहीं दिया गया और हमें यहां घर में नजरबंद कर दिया गया।"
उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह-सुबह मस्जिद गिराने से पहले सहारनपुर जिले के कई बड़े और जिम्मेदार लोगों को भी उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था।
"यह एक बेहद शर्मनाक घटना''
इकरा ने कहा, "यह एक बेहद शर्मनाक घटना है। यह इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी; इसकी कोई माफी नहीं होगी। हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे—यह हमारा अधिकार है।"
जिस तरह से इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया, उस पर सवाल उठाते हुए कैराना की सांसद ने कहा कि यह लोकतंत्र, संवैधानिक सुरक्षा और कानून के राज पर गंभीर चिंता पैदा करता है।
इकरा ने कहा, "लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, वह साफ दिखाता है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई है, और कैसे हमारे संविधान और कानून के राज को इस देश और इस राज्य में पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है।"
उन्होंने "क्विक जस्टिस" यानी फौरन न्याय देने के चलन की आलोचना की और सवाल किया कि अगर सरकारी फैसलों को बिना पर्याप्त कानूनी रास्ते दिए लागू करना है, तो अदालतों की जरूरत ही क्या है।
उन्होंने कहा, "हर तरफ 'क्विक जस्टिस' को अपनाया जा रहा है। अगर इसी तरह से चीजें चलनी हैं, तो आप अदालतों पर ताला ही लगा दीजिए। अगर सारे फैसले सिर्फ सरकार की मर्जी से होने हैं, तो फिर कानून-व्यवस्था या न्यायपालिका की कोई जरूरत ही नहीं है।"
इकरा हसन ने आगे आरोप लगाया कि यह तोड़फोड़ राजनीतिक रूप से प्रेरित थी और इसका मकसद एक खास समुदाय को चोट पहुंचाना था।
उन्होंने कहा, "जो हुआ है वह पूरी तरह से निंदनीय है। लेकिन चूंकि यह एक विशेष समुदाय से जुड़ा है और उन्हें चोट पहुंचाने का इरादा है, इसलिए यह सरकार सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर गई है।"
यह मस्जिद 1947 से पहले बनी थी
इकर हसन ने दावा किया कि यह मस्जिद 1947 से पहले बनी थी और इस पर 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' (पूजा स्थल अधिनियम) और "वक्फ बाय यूजर" से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं।
इकरा ने आरोप लगाया, "फिर भी, इस मस्जिद को सिर्फ हिंदू-मुस्लिम संघर्ष भड़काने, एक खास समुदाय को चोट पहुंचाने और इससे राजनीतिक लाभ लेने के लिए गिरा दिया गया।"
यह तोड़फोड़ जिला जज की अदालत द्वारा 4 सितंबर को मस्जिद कमेटी की अपील खारिज करने और सिटी मजिस्ट्रेट के पहले के आदेश को बरकरार रखने के बाद हुई।
सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 जुलाई को इस ढांचे को गिराने का आदेश दिया था और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और दुरुपयोग के मामले में लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवजा भी लगाया था।
इसलिए गिराई गई मस्जिद
सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया हुआ पाया था और इस आदेश के खिलाफ अपील भी बाद में खारिज कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीतिक जगहों और हॉटस्पॉट्स पर पीएसी और आरएएफ के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है, जबकि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है।
इकरा ने सरकार को धार्मिक मुद्दों को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी।
उन्होंने कहा, "मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं: आप इस तरह से नहीं जीत पाएंगे।"
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस तोड़फोड़ की आलोचना की है और दावा किया है कि यह मस्जिद 1911 से भी पहले की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड को इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था और कहा कि इस मामले को कानूनी चैनलों के माध्यम से चुनौती दी जाएगी।
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