Vinesh Phogat Defeat : ओलिंपियन विनेश फोगाट के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से क्यों आंसू बहाते हुए निकलीं रेसलर? विनेश फोगाट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो जिससे बदल गई पूरी कहानी? क्या अब एशियन गेम्स 2026 खेल पाएंगी विनेश फोगाट?
Asian Games 2026 : ओलिंपियन विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में खेलने का सपना अधूरा रह गया। शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए महिला कुश्ती के 53 किलो वर्ग के सिलेक्शन ट्रायल्स में विनेश सेमीफाइनल में हार गईं। ट्रायल्स में उनकी शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन सेमीफाइनल में मीनाक्षी के खिलाफ 4-6 की हार ने एशियन गेम्स में उनकी दावेदारी खत्म कर दी।
हरियाणा से कांग्रेस विधायक हैं विनेश फोगाट
हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने इससे पहले अपने पहले मुकाबले में ज्योति को 7-1 के बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने निशु को मात दी थी।
इससे पहले आज ही, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने पुष्टि की थी कि विनेश फोगाट एशियन गेम्स 2026 के लिए 53 किलो वर्ग के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी।
इतना था विनेश फोगाट का वेट
WFI ने एक बयान में कहा, "महिला 53 किग्रा वर्ग सहित सभी वेट कैटेगरी के लिए वजन, तय शेड्यूल के मुताबिक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। विनेश फोगाट समेत सभी योग्य पहलवानों ने वजन के लिए रिपोर्ट किया और जरूरी प्रक्रिया पूरी की।"
बयान में आगे कहा गया, "इसके मुताबिक, सभी योग्य पहलवान जिन्होंने तय शर्तों को पूरा किया है, उन्हें सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी गई है, जो जल्द ही शुरू होंगे।"
विनेश फोगाट का वजन 53.9 किलो था और उन्हें 53 किलो के ड्रॉ में रखा गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) की अदिति चौहान और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के एम. एम. सोमैया इन ट्रायल्स के दौरान ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे। WFI अध्यक्ष संजय सिंह भी वहां उपस्थित थे।
विनेश फोगाट को बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मंजूरी
WFI हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फोगाट को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने WFI की याचिका पर विनेश से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 1 जून को होनी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मई को अपने आदेश में निर्देश दिया था कि फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने दिया जाए।
हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल्स की वीडियो-रिकॉर्डिंग की जाए और इसे SAI और IOA द्वारा नियुक्त स्वतंत्र ऑब्जर्वर की देखरेख में आयोजित किया जाए।
यह निर्देश चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने फोगाट की एक अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए थे। (ANI)
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