FIR दर्ज कराने में 20 घंटे हुई देरी, कोई गवाह नहीं होने की वजह से बलात्कार का आरोपी डॉक्टर बरी

दिल्ली की एक अदालत ने एक मरीज से बलात्कार करने के आरोप से एक डाक्टर को बरी कर दिया क्योंकि इस मामले की प्राथमिकी 20 घंटे देर से दर्ज हुई थी और अभियोजन पक्ष का कोई गवाह पेश नहीं हुआ जिससे पीड़िता का बयान अपुष्ट रह गया
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 9, 2019 11:16 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक मरीज से बलात्कार करने के आरोप से एक डाक्टर को बरी कर दिया क्योंकि इस मामले की प्राथमिकी 20 घंटे देर से दर्ज हुई थी और अभियोजन पक्ष का कोई गवाह पेश नहीं हुआ जिससे पीड़िता का बयान अपुष्ट रह गया। अदालत ने कहा कि पीड़िता का आरोप है कि यह घटना चार दिसंबर, 2012 को हुई लेकिन इसकी शिकायत 20 घंटे बाद दर्ज कराने का कोई  'स्पष्टीकरण' नहीं था।

अदालत ने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के कपड़ों पर मिले वीर्य के निशान का आरोपी डीएनए से मिलान नहीं हुआ।

Latest Videos

इसके अलावा अदालत ने पीड़िता का यह दावा भी संदिग्ध पाया कि नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बलात्कार हुआ क्योंकि फारेंसिक जांच के लिये भेजे गये सिरिंज और इंजेक्शन में कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)
 

Share this article
click me!

Latest Videos

'10 दिन में इस्तीफा दे सीएम योगी' जानें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को क्या आया मैसेज
Chhath Puja 2024: कब है नहाए खाए, इस दिन क्या करें-क्या नहीं? जानें नियम
LIVE: पीएम मोदी ने गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया
आजादी के बाद से कांग्रेस ने अपनी राजनीति झूठ और धोखे पर बनाई है: पीएम मोदी
BJP के ख़िलाफ़ जमकर दहाड़े AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह