लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पान-मसाला आदि सामग्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह सामग्री बेचने वालों को जेल तक हो सकती है।
देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने गुटखा जैसे पदार्थों और तंबाकू एवं निकोटिन की उच्च मात्रा वाले पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने शुक्रवार की शाम इस संबंध में एक आदेश जारी किया। यह फैसला तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे पदार्थों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर लिया गया है।
आदेश में प्रतिबंध के कारणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के किसी भी उत्पाद में तंबाकू एवं निकोटिन के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और यह पाया गया कि गुटखा, पान मसाला और विभिन्न नामों के तहत बेचे जा रहे कई अन्य उत्पादों में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है।