अब उत्तराखंड में भी लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी, जानिए किन सेवाओं में रहेगी छूट

Published : Dec 27, 2021, 06:27 PM IST
अब उत्तराखंड में भी लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी, जानिए किन सेवाओं में रहेगी छूट

सार

उत्तराखंड से पहले ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है।

देहरादून : ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए अब उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। केवल इमरजेंसी में ही किसी भी तरह की छूट दी जाएगी। बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून (Dehradun) में सामने आया है। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया।

स्कॉटलैंड से लौटी लड़की में पाया गया संक्रमण
जानकारी के मुताबिक हाल ही में स्कॉटलैंड (Scotland) से लौटी एक 23 साल की लड़की में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। वह देहरादून के कांवली रोड की रहने वाली है और आठ दिसंबर को स्कॉटलैंड से दिल्ली (delhi) लौटी थी, जहां एयरपोर्ट पर उसकी RT-PCR टेस्ट निगेटिव आई थी। उसी दिन वह शाम को कार से अपने माता-पिता के साथ देहरादून पहुंची, जिसके बाद 12 दिसंबर को दोबारा हुई जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। फिलहाल अभी उसे होम-क्वारंटीन में रखा गया है। जहां उसे मेडिकल किट उपलब्ध करा दी गई है। उससे संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। जिला सर्विलांस इकाई द्वारा महिला की लगातार निगरानी की जा रही है। उसके माता-पिता के सैंपल के भी जांच और जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं।

यहां भी लगाया गया है नाइट कर्फ्यू
बता दें कि उत्तराखंड से पहले ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इन राज्यों में नए साल के जश्न और संक्रमण दर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इन सेवाओं में रहेगी छूट
बता दें कि उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। इसके अलावा इन सेवाओं में भी छूट रहेगी।

  • तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री की अनुमति होगी। 
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट संचालित होंगे।
  • बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी।
  • डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी।
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा जारी रहेगी।
  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।
  • सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोड करने और उतारने की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।
  • राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी।
  • रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। 
  • ऑटो, टैक्सी को यात्रा की अनुमति होगी।
  • मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
  • आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
  • निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी।
  • शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी। इसकी निगरानी जिला प्रशासन करेगा।

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