पश्चिम बंगाल में डेंगू का कहर, हाई कोर्ट ने मांगी सरकार से रिपोर्ट

वकीलों ने दावा किया कि इस बीमारी पर काबू पाने के प्रति प्रशासन का रवैया बहुत ही ढुलमुल रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में डेंगू फैलने का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और जस्टिसअरिजीत बनर्जी की बैंच ने राज्य सरकार और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को डेंगू फैलने एवं उस पर नियंत्रण पाने के लिए की गई कार्रवाई पर 22 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी। पीठ ने कहा कि इस मामले में अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी।

45000 लोग से ज्यादा चपेट में 

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वकील बिकास भट्टाचार्य और रविशंकर चटर्जी ने सोमवार को अलग अलग याचिकाएं दायर करते हुए कहा था कि इस साल राज्य में यह बीमारी तेजी से फैल रही है, 40 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। याचिका में कहा गया कि करीब 45000 लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। ज्यादातर मामले दुर्गापूजा के बाद आए हैं। उन्होंने दावा किया कि हाई कोर्ट ने 2017 में राज्य सरकार और केएमसी को निर्देश दिया था कि हर साल खासकर मानसून और उसके बाद फैलने वाली इस बीमारी के रोकथाम के लिए कदम उठाए।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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