फिरोजपुर का शॉकिंग मामलाः जेल के अंदर बंद कैदियों को DSP मोबाइल, ड्रग्स करते थे सप्लाई, हुए अरेस्ट

पंजाब के फिरोजपुर में हैरान करने वाला मामला आया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे जेल में हड़कंप मच गया। यहां कारागृह में पदस्थ डीएसपी को जेल के अंदर कैदियों को मोबाइल व ड्रग्स पहुंचाने के आरोपों के चलते अरेस्ट किया गया। पुलिस की यह कार्यवाही  की गई।

Asianet News Hindi | Published : Nov 11, 2022 10:53 AM IST / Updated: Nov 11 2022, 04:39 PM IST

फिरोजपुर (ferozpur). पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जिसने वहां के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को अऱेस्ट कर  लिया। दरअसल यहां की एक जेल में पदस्थ द्वारा भारी मात्रा में कैदियों से रकम वसूली कर उनको मोबाइल व ड्रग्स को सप्लाई करता था। मामले की कार्यवाही फिरोजपुर थाना पुलिस एसएचओ  मोहित धवन की गाइडेंस में किया। आरोपी को अरेस्ट कर पूछताछ की जा  रही है।

सेंट्रल जेल में कर रहा था यह वारदात
मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ( senior superintendent of police) सुरिंदर लांबा  ने बताया कि एसएचओं मोहित धवन की लीडरशिप में पुलिस बल की एक टीम प्रदेश में गश्त करते हुए ड्रग्स और अन्य क्राइम से जुडे़ संदिग्ध आरोपियों की तलाश कर रही थी। वे चेकिंग करते हुए बगदादी गेट पहुंचे तो उनको सीक्रेट इंफोर्मेशन मिला कि सेंट्रल जेल में पदस्थ डीएसपी गुरचरण सिंह धारीवाल वहां जेल में बंद कैदियों और हवालातियों को मोबाइल, सिम और नशे के लिए ड्रग्स अवेलेवल करवाता था। इसके लिए वह कुछ जेल के ही अन्य साथियों का उपयोग करता था। इसके साथ ही वह यह सब समान उपलब्ध कराने के लिए  मोटी रकम वसूलता था।

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कर रहा था खतरनाक प्लानिंग, पर पकड़ा गया
इसके साथ ही वह पुलिस को जानकारी मिली की इन सभी सामान को मंगाने के लिए डीएसपी का बाहर के कई सप्लायर आरोपियों से अच्छे संबंध थे, जिसके चलते उसको यह सामान आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि वह ड्रोन का उपयोग कर दूसरे राज्यों से बर्जर फोन, सिम और नशे का सामान मंगाने की प्लानिंग कर  रहे थे। पर उसकी इन सभी प्लान के पहले ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी डीएसपी को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही उससे जुड़े लोगों के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बाताया कि आरोपी को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ ही साथ जेल एक्ट और NDPS एक्ट के तहत आने वाली सेक्शन के अंदर केस दर्ज किया गया है।

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