देश में हर साल 70 हजार से अधिक हिट एंड रन के मामले, सजा सिर्फ 6 माह- जानें क्या हैं नियम

देश में हर साल 70 हजार से भी अधिक हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं। सड़क यातायात के नियमों का पालन न करने वाले ये लोग सड़क पर बेकसूर लोगों को उड़ा देते हैं।आंकड़ों पर गौर करें तो सालाना औसतन 28 से 29 हजार लोगों की मौत हिट एंड रन के कारण होती है। 

चंडीगढ़(Punjab). भारत में दुनिया के केवल एक फीसदी वाहन हैं, ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं के चलते होने वाली मौतों में विश्व भर में 11 प्रतिशत मौत भारत में ही होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में सालाना करीब साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। हाल ही में पंजाब में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने वाली लड़की को थार से उड़ाने वाले रिटायर्ड मेजर संदीप साही को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सेक्टर 36 थाना पुलिस ने IPC की धारा 279 (उतावलेपन में ड्राइविंग करना) और 337(उतावलेपन या लापरवाही भरे कृत्य से किसी को चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये है कि हिट एंड रन के मामले में दर्ज होने वाले मुकदमे में बेहद कम सजा का प्रावधान है।

गौरतलब है कि आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 70 हजार से भी अधिक हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं। सड़क यातायात के नियमों का पालन न करने वाले ये लोग सड़क पर बेकसूर लोगों को उड़ा देते हैं।आंकड़ों पर गौर करें तो सालाना औसतन 28 से 29 हजार लोगों की मौत हिट एंड रन के कारण होती है। यानी रोज औसतन 78 लोग हिट एंड रन के शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में सामने आता है वाहन चालक नशे में होता है या फिर ओवर स्पीड के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

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सिर्फ 6 महीने तक की सजा का प्रावधान
हिट एंड रन के मामलों में कानून के मुताबिक जिस धारा में मामला दर्ज करने का प्राविधान है उसके मुताबिक धारा 279 में अधिकतम 6 महीने कैद या 1 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों एवं धारा 337 में 6 महीने कैद या 500 रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। ऐसे में हिट एंड रन के मामलों में लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने से वह आसानी से बच जाते हैं।

परिवहन मंत्रालय ने बीते वर्ष बढ़ाई थी मुआवजे की धनराशि 
बीते वर्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन के मामले में घायल या मृतकों को मिलने वाली मुआवजे की राशि आठ गुना बढ़ा दी थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। मुआवजे की राशि मौत के मामले में 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। दरअसल, यदि कोई वाहन चालक सड़क पर चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारकार भाग जाता है, तो इस दुर्घटना को हिट एंड रन कहा जाता है। 

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