आज SIT के आगे पेश होंगे अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया, ड्रग्स मामले को लेकर होगी पूछताछ, HC ने दिए थे आदेश

10 जनवरी को हाईकोर्ट ने मजीठिया को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जब भी जरूरत हो, मजीठिया को जांच एजेंसी के आगे पेश होना होगा। मजीठिया सुनवाई की अगली तारीख तक देश नहीं छोड़ेंगे। 

चंडीगढ़ : पंजाब (Punjab) में ड्रग्स केस में फंसे शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम मजीठिया (Bikram Singh Majithia) आज सुबह 11 बजे मोहाली में जांच कमेटी के आगे पेश होंगे। यहां उनसे केस से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ की जाएगी। मजीठिया से यह पूछताछ AIG बलराज सिंह की अगुवाई वाली SIT करेगी। बता दें कि 10 जनवरी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया को अंतरिम जमानत देते हुए मोहाली स्टेट क्राइम ब्रांच में पेश होने का आदेश दिया था।

10 जनवरी को मिली थी अंतरिम जमानत
10 जनवरी को हाईकोर्ट ने मजीठिया को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि जब भी जरूरत हो, मजीठिया को जांच एजेंसी के आगे पेश होना होगा। मजीठिया सुनवाई की अगली तारीख तक देश नहीं छोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मजीठिया जांच एजेंसी को अपना ऐसा मोबाइल नंबर देंगे। जो हर वक्त उपलब्ध और 24 घंटे ऑन रहेगा। मजीठिया डायरेक्ट या इन डायरेक्ट किसी भी गवाह या इस केस से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। मजीठिया जांच एजेंसी के साथ वॉट्सऐप के जरिए अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। हाईकोर्ट ने मजीठिया के वकीलों से कहा था कि मजीठिका को CRPC 438(2) के तहत सभी शर्तों का पालन करना होगा।

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ये है मामला....
पंजाब में 2013 में 6 हजार करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अनूप सिंह काहलो को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में एक आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया था। ड्रग्स माफिया से मजीठिया के रिश्तों का आरोप भी लगा। मई 2018 में STF ने हाइकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की, उस दौरान मजीठिया से पूछताछ हुई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से कांग्रेस के कई नेता मजीठिया पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बिक्रम मजीठिया पर कार्रवाई की बात कही थी। उसके बाद चन्नी सरकार ने मजीठिया के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज किया।

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