
लुधियाना (पंजाब).अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य अपने प्रदेश की स्थिति देखते हुए स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन उनको कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। अब पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 अक्टूबर से राज्य में स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।
सिर्फ 9 से 12 क्लास के बच्चे आ सकते हैं स्कूल
राज्य सरकार ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ 9 से 12 तक की क्लास के बच्चे ही स्कूल आ सकते हैं। इसके साथ सरकार ने स्कूलों के लिए विस्तृत एसओपी जारी की है जिसका उन्हें सख्ती से पालन करना होगा।
एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा
पंजाब सरकार ने अपनी गाइडलाइ में कह है कि क्लासरूम में एक बेंच पर दो बच्चे नहीं बैठ सकेंगे। साथ ही इन दो बेंचों के बीच दूरी भी होगी। एक क्लास में कुल 20 स्टूडेंट्स को ही बैठने की अनुमति दे जा रही है। इसके अलावा स्कूल में किसी तरह के कोई खेलकूद या अन्य समारोह नहीं आयोजित किए जाएंगे।
टीचर से लेकर स्टूडेंट के लिए ये सख्त आदेश
आदेश में कहा गया है कि टीचर से लेकर बच्चे तक बिना मास्क के स्कूल में नहीं आएंगे। अगर इसके बाद भी कोई दिखा तो स्कूल खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बच्चों की बेंच पर सैनेटाइजर रखा होना चाहिए।
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