पंजाब हाईकोर्ट का भगवंत मान सरकार को झटका: कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा को दी राहत, रद्द की FIR

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी झटका देते हुए कवि कुमार विश्वास और दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR रद कर दी है। वहीं भगवंत मान सरकार को दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

Arvind Raghuwanshi | Published : Oct 12, 2022 5:33 AM IST / Updated: Oct 12 2022, 11:22 AM IST

चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद  कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं।

कोर्ट ने कहा-उनका ट्वीट भड़काऊ नहीं
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बग्गा मामले में फैसला करते हुए कहा- यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए। उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है। राजनीतिक लोग जिस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता।

कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने किया ट्वीट
वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए कहा सरकार बनते ही, मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया।न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्रिय छोटे भाई  प्यारे अनुज भगवंत मान ख़ुद्दार पंजाब ने 300साल में, दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताक़त से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है किसी बौने दुर्योधन को नहीं।पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो...पगड़ी सम्भाल जट्टा...

 

क्या है कुमार विश्वास पर एफआईआर का मामला
बता दें कि इसी साल 6 मई को कुमार विश्वास के ऊपर पंजाब के रोपड़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया था। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची थी। जिसके चलते उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था। जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आज पंजाब कोर्ट ने दोनों एफआईआर को रद्द कर दी है।

बग्गा ने कहा-कोर्ट का फैसला केजरीवाल के मुंह पर करारा थप्पड़
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- पंजाब हाई कोर्ट का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के मुँह पर करारा थप्पड़। मेरे ख़िलाफ़ की गई FIR को ग़लत बताते हुए FIR को रद्द किया गया।

जानिए क्या था बग्गा पर केस दर्ज का मामला
वहीं कुछ दिन पहले ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के ऊपर पंजाब में एफआईआर दर्ज की गई थी। बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं आधी रात को पंजाब पुलिस ने दिल्ली आकर बग्गा को गिरफ्तार किया था।  मामला बढ़ने के बाद पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था और फिर दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापस दिल्ली लौट आई थी।  बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब  पंजाब कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दी है।
 


 

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