आजकल शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहना या फिजिकल होना आम बात है। लेकिन आज भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर शादी से पहले सेक्स करने पर कड़ी पाबंदी है।
रिलेशनशिप डेस्क : दुनिया में कई ऐसे देश है, जहां पर सख्त नियम और कानून होते हैं। चाहे महिलाओं को हिजाब पहन कर घर से बाहर निकलना हो या उनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी हो। लेकिन सेक्स को लेकर क्या आपने कभी कोई नियम सुने हैं? जी हां, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गैरकानूनी है और ऐसा करते पाए जाने पर जेल, कोड़े और पत्थर मारने की सजा तक दी जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के ऐसे 9 देशों के बारे में जहां सेक्स बिफोर मैरिज बैन है...
कतर
कतर एक इस्लामिक देश है। ऐसे में यहां शादी से पहले सेक्स करने या शारीरिक संबंध बनाने पर 1 साल की सजा, जेल, कोड़े और पत्थर मारने का प्रावधान है।
सऊदी अरब
जी हां सऊदी अरब में भी सेक्स बिफोर मैरिज यानी की शादी से पहले सेक्स करना बैन है। आरोप को सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का होना जरूरी है और आरोप सिद्ध होने पर यहां कोड़े मारने की प्रथा है।
ईरान
ईरान में अगर अविवाहित लोग संबंध बनाते हैं, तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाते हैं। इतना ही नहीं कपल को पत्थरों से भी मारा जाता है।
अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के नियम तालिबान के कब्जे में आने के बाद और भी ज्यादा सख्त और कठोर हो गए हैं। यहां शादी से पहले संबंध बनाने पर कपल पर पत्थर मार कर मौत की सजा देने का प्रावधान है।
पाकिस्तान
पाकिस्तान की हुदूद अध्यादेश के अनुसार शादी से पहले सेक्स करने के आरोपी को फांसी की सजा तक दी जा सकती है। लेकिन कुछ सामान्य केसों में 5 साल की सजा भी दी जाती है।
सोमालिया
शरिया कानून के तहत सोमालिया में अविवाहित लोगों के सेक्स करने को गलत ठहराया गया है। यहां पर 2008 में एक महिला ने शादी से पहले संबंध बनाया था, इसके बाद महिला पर इतने पत्थर बरसाए गए कि उसकी मौत हो गई।
सूडान
सूडान भी एक ऐसा देश है जहां शरिया कानून का पालन होता है। यहां 2012 में एक महिला के शादी से पहले संबंध बनाने के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया गया था।
फिलिपींस
जी हां फिलीपींस में भी शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाने पर बैन लगाया हुआ है। यह इस्लामिक देश नहीं है लेकिन यहां लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की कैटेगरी में माना जाता है।
मलेशिया
मलेशिया भी एक ऐसा देश है जहां पर अविवाहितों के संबंध बनाने को गलत ठहराया गया है। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को ₹18000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा तक सुनाई जा सकती है।
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