
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Bihar: बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसका मकसद गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देकर उन्हें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है और हजारों महिलाओं के लिए राहत का साधन बन चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए कहां-कैसे आवेदन करें, हर महीने कितनी राशि मिलती है जानिए इस योजना के बारे में पूरी डिटेल।
इस योजना के तहत बिहार की ऐसी विधवा महिलाएं, जिनकी उम्र 40 से 79 साल के बीच है और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही हैं, उन्हें हर महीने पेंशन दी जाती है। पहले इस योजना में 400 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, लेकिन साल 2025 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराना भी है।
योग्य महिलाओं को अब इस योजना के तहत 1100 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है। भुगतान की प्रक्रिया PFMS सिस्टम के माध्यम से होती है, जिससे पैसा समय पर और सुरक्षित तरीके से खाते में पहुंचता है।
इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। जिसमें-
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। अप्लाई करने के लिए भरा हुआ और साइन किया हुआ आवेदन फॉर्म जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने ब्लॉक ऑफिस में स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें और संभालकर रखें। आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी SMS या ईमेल से दी जाती है। आवेदन मंजूर होने पर उसी RTPS काउंटर से रसीद और पहचान पत्र दिखाकर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
अगर पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो शिकायत दर्ज कराने के कई विकल्प हैं। जिसमें-
केंद्र और राज्य सरकार की नई योजनाएं, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया समझें। नागरिक कल्याण, किसान सहायता, डिजिटल सेवाएं और हेल्थ स्कीम्स की हर अपडेट के लिए Sarkari Yojana सेक्शन पढ़ें — लाभकारी योजनाओं की सही जानकारी अब आसान भाषा में।