PMMSY Haryana 2025: हरियाणा में PMMSY के तहत मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट के लिए सब्सिडी पाने का मौका है। जानिए पात्रता, फायदे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
PMMSY Subsidy for Fish Farming: हरियाणा में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत 'मीडियम स्केल ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट (Fresh Water)' का विशेष स्कीम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ऑर्नामेंटल फिश फॉर्मिंग को एक स्थायी और लाभदायक बिजनेस विकल्प बनाना है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को फिश रियरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इसमें शेड, ब्रीडिंग यूनिट, कल्चर और रियरिंग टैंक जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना स्कीम के फायदे
प्रोजेक्ट कॉस्ट: 8,00,000 रुपए प्रति यूनिट
सब्सिडी दर कैटेगरी वाइज-
सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 40%
अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थियों के लिए 60%
इसका मतलब है कि अगर आप SC या Women कैटेगरी में आते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का ज्यादातर हिस्सा सरकार की तरफ से कवर किया जाएगा।
हरियाणा सरकार के प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
आवेदनकर्ता हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
Parivar Pehchan Patra (Family ID) पास होना चाहिए।
कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली जमीन होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त पानी की सुविधा हो।
जमीन या तो स्वयं की हो या कम से कम 7 साल के लिए रजिस्टर्ड लीज डीड होनी चाहिए।
PMMSY के लिए आवेदन कैसे करें?
Antyodaya-SARAL पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए साइट पर जाएं और New User, Register Here पर क्लिक करें।
नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर सबमिट करें।
OTP वेरिफाई करें या वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक कर प्रोफाइल एक्टिवेट करें।
स्कीम के लिए अब पोर्टल पर Sign in here पर क्लिक करें और लॉगिन करें।
Scheme, Services list में से स्कीम चुनें और Apply for Service, Scheme पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
अपनी आवेदन स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर क्लिक करके कर सकते हैं और SMS से ट्रैकिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल से SARAL टाइप करके 9954699899 पर भेजें। अन्य मोबाइल से एसएमएस भेजने के लिए: SARAL
जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID या आधार या 10वीं सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र (Tehsildar द्वारा जारी)
Fisheries Training Certificate
जमीन के रिकॉर्ड (Tehsil या रजिस्टर्ड Lease Deed)
बिल या रसीद या वाउचर
लाभार्थी की यूनिट के साथ फोटो
बैंक अकाउंट और PAN कार्ड डिटेल
डिटेल्ड प्रोजक्ट रिपोर्ट (DPR) या Self-Contained Proposal (SCP)
हरियाणा में ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट के लिए PMMSY योजना छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए एक शानदार अवसर है। सही पात्रता और डॉक्यूमेंट के साथ, इस स्कीम का लाभ उठाकर आप लाभदायक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की नई योजनाएं, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया समझें। नागरिक कल्याण, किसान सहायता, डिजिटल सेवाएं और हेल्थ स्कीम्स की हर अपडेट के लिए Sarkari Yojana सेक्शन पढ़ें — लाभकारी योजनाओं की सही जानकारी अब आसान भाषा में।