Bihar Police News: निकम्मे पुलिस वालों पर गिरेगी गाज, सरकार ने सुनाया ये बड़ा फरमान

Published : Feb 10, 2025, 09:59 PM IST
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सार

Bihar Police Retirement News: बिहार सरकार ने 50 साल से ज्यादा उम्र के अनफिट पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी SSP-SP से लिस्ट मांगी। जानिए पूरी खबर।

Bihar Police Retirement News: बिहार सरकार ने पुलिस विभाग में अनफिट और लापरवाह पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने का बड़ा फैसला लिया है। इस आदेश के तहत 50 साल से अधिक उम्र के उन पुलिसकर्मियों को समय से पहले रिटायर किया जाएगा, जो ड्यूटी के लायक नहीं हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है।

Bihar Police Forcible Retirement: मांगी गई अनफिट पुलिस​कर्मियों की लिस्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सिलसिले में बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसएसपी, एसपी और रेल पुलिस यूनिट्स के एसपी को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च तक ऐसी पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार करें, जिन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले की जद में सिपाही से लेकर डीएसपी रैंक तक के अफसर आएंगे। बहरहाल, सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

जबरन रिटायर के आदेश की जद में आएंगे ऐसे पुलिसकर्मी

बिहार सरकार के जबरन रिटायर के फैसले की जद में वो पुलिसकर्मी आएंगे, जो फिजिकली या मेंटली ड्यूटी के लायक नहीं हैं, उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों के चलते ड्यूटी न कर पाने वाले पुलिसकर्मियों को भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि पुलिस फोर्स में केवल योग्य और फिट अधिकारी ही कार्यरत रहें।

बिहार पुलिस एसोसिएशन का क्या कहना है?

बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह का कहना है कि इस आदेश से भेदभाव होने की आशंका है।कुछ पुलिसकर्मी यह भी कह रहे हैं कि गलत नीयत से कुछ नाम जबरन रिटायरमेंट की लिस्ट में डाले जा सकते हैं। पुलिस एसोसिएशन का सुझाव है कि बेवजह जबरन रिटायर करने के बजाय इन पुलिसकर्मियों को ऑफिस का काम सौंपा जाए।

बिहार में पहले भी हो चुकी है ऐसी कोशिश, लेकिन...

साल 2020 में भी बिहार सरकार ने ऐसा ही एक आदेश निकाला था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। अब चुनावी साल में यह आदेश एक बार फिर फाइलों से बाहर निकला है। जानकारों के अनुसार, बिहार सर्विस रूल और पुलिस मैनुअल के नियम कहते हैं कि 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस वालों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड की सिफारिश पर किसी पुलिसकर्मी को समय से पहले रिटायर करने का फैसला लिया जाए।

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