Bihar Draft Voter List: बिहार के हैं? वोटर लिस्ट में नाम कटा या नहीं? जानें कैसे चेक करें

Published : Aug 02, 2025, 08:26 AM ISTUpdated : Aug 02, 2025, 08:46 AM IST
Bihar Draft Voter List

सार

चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी किया है। इसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम कटा है या नहीं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर बताए गए स्टेप फॉलो करने होंगे।

Bihar Voter List: चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने शुक्रवार को एक महीने की SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के बाद बिहार की मतदाता सूची का मसौदा जारी कर लिया है। आयोग ने इसे अपने वेब साइट पर जारी किया है। लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर आप बिहार के हैं तो आपके भी मन में सवाल हो सकता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, आइए जानते हैं कैसे चेक करें।

Bihar Draft Voter List में कैसे चेक करें अपना नाम

स्टेप 1- चुनाव आयोग की वेब साइट https://ceoelection.bihar.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें। आपको Current Updates दिखेगा। उसके नीचे

SIR Draft Electoral Roll w.r.t. 01.07.2025 लिखा मिलेगा। इसे New ब्लिंकर से हाइलाइट किया गया है।

स्टेप 3- SIR Draft Electoral Roll w.r.t. 01.07.2025 पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4- नए पेज में दिए गए बॉक्स को भरें। पहले जिला फिर विधानसभा क्षेत्र चुनें। भाषा वाला बॉक्स खुद भर जाएगा। इसमें हिंदी लिखा दिखेगा।

स्टेप 5- Roll Type वाले बॉक्स में SIR Draft 2025 चुनें। पेज पर नीचे आपको अपना बूथ चुनने का विकल्प मिलेगा। अपने बूथ के नाम से पहले दिए गए बॉक्स को क्लिक कर सेलेक्ट कर लें।

स्टेप 6- कैप्चा कोड डालें और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करें। आपको PDF फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मिल जाएगा। इसमें आप अपना और अपने परिजनों का नाम खोज सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि SIR में नाम तो नहीं काटा जा रहा। अगर ऐसा है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोपों पर सियासी घमासान, ECI का आया जवाब

बिहार वोटर लिस्ट में नाम छूट गया तो कर सकते हैं दावा

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है तो 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक दावा कर सकते हैं। बिहार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अयोग्य मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए दावा कर सकते हैं।

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