राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ाई लालू प्रसाद यादव की मुसीबत

Published : May 08, 2025, 08:34 PM IST
 President Droupadi Murmu (L), Former Railway Union Minister Lalu Prasad Yadav (Photo/ANI)

सार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालू प्रसाद यादव पर भूमि के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। नौकरी के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेकर यादव परिवार के नाम पर पंजीकृत करवाई गई थी। 

नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर भारतीय रेलवे में भूमि के बदले नौकरी के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, शीर्ष सूत्रों ने गुरुवार को बताया। राष्ट्रपति ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत मंजूरी दी है।
 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच शुरू की। प्राथमिकी में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भूमि के बदले ग्रुप डी के विकल्प नियुक्त करके भ्रष्ट आचरण किया। ये संपत्तियां कथित तौर पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों या उनके परिवारों द्वारा हस्तांतरित की गईं और बाद में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत की गईं।
 

उम्मीदवारों या उनके परिवार के सदस्यों को प्राथमिकी के अनुसार भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले में रिश्वत के रूप में जमीन हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था। ये भूमि सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं। सीबीआई ने मामले में तीन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र भी दायर किए हैं। यह उल्लेखनीय है कि ईडी ने 8 जनवरी, 2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अमित कत्याल और लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों जैसे राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दो संबद्ध कंपनियों ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विशेष अदालत (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष अपना अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।
 

इसके अलावा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत भी 6 अगस्त, 2024 को विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी। लालू प्रसाद यादव और परिवार के सदस्यों के खिलाफ उक्त अभियोजन शिकायतों का संज्ञान विशेष अदालत द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। (एएनआई)
 

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