दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए अवैध रूप से रहने वाले 121 बांग्लादेशी, वापसी के लिए तुरंत लिया एक्शन

Published : May 23, 2025, 04:20 PM IST
Delhi Police seizes cocaine worth Rs 5,600 crore

सार

बाहरी उत्तरी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को सौंप दिया गया है।

नई दिल्ली(ANI): अवैध अप्रवास पर चल रही कार्रवाई के तहत, दिल्ली पुलिस ने बाहरी उत्तरी दिल्ली से 121 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने के आरोप में हिरासत में लिया है। डीसीपी बाहरी उत्तर निधिन वलसन ने कहा, "राजधानी भर में गैर-दस्तावेजी विदेशी नागरिकों को लक्षित करने वाला एक व्यापक अभियान। ये लोग 831 संदिग्ध अवैध निवासियों की एक बड़ी सूची का हिस्सा थे। कई लोगों का सत्यापन पहले ही हो चुका है। पिछले हफ्ते हमने 121 लोगों को हिरासत में लिया था। सत्यापन के बाद उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को सौंप दिया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद, उनके अवैध प्रवास की पुष्टि हुई और निर्वासन के आदेश जारी किए गए हैं।'
 

डीसीपी वलसन ने कहा, "हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग झुग्गी बस्तियों में रह रहे थे। किसी भी आपराधिक संबंध से इंकार करने के लिए पृष्ठभूमि की जाँच भी की जा रही है। "शेष व्यक्तियों के लिए सत्यापन जारी है। हमने पश्चिम बंगाल में टीमों को भेजा है, क्योंकि हिरासत में लिए गए कई लोगों की जड़ें या संबंध वहां हैं।," उन्होंने आगे कहा कि विशेष जांच दल द्वारा पांच लोगों से पूछताछ की गई थी।
 

साथ ही डीसीपी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा," जब से भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, तब से 831 लोगों को सत्यापन के लिए संदिग्ध सूची में रखा गया है...पिछले हफ्ते, पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने 121 बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया...उन्हें निर्वासित करने के आदेश भी दिए गए हैं...एसआईटी ने उन पांच लोगों से पूछताछ की जिन्होंने उनके यहां रहने की व्यवस्था की थी...एसआईटी का गठन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया गया है जो उनका समर्थन कर रहे थे।" 
 

मामले के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता (336/2, 336/3, 342, और 61/2) की कई धाराओं और विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14C के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की आगे जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अधिकारियों ने अवैध निवासियों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करने के संदेह में पांच व्यक्तियों की भी पहचान की है। बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली के कई क्षेत्रों में से एक है जहां इस तरह के प्रवर्तन अभियान सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं।  (ANI) 
 

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