दिल्ली दंगे 2020: शिफ़ा उर रहमान की दलीलों पर कोर्ट में सुनवाई, 11 जुलाई को आएगा फ़ैसला

Published : Jul 07, 2025, 05:22 PM IST
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सार

2020 दिल्ली दंगों के मामले में शिफ़ा उर रहमान की दलीलों पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत 11 जुलाई को अपना फ़ैसला सुनाएगी। उर रहमान पर UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है।

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के बड़े साज़िश मामले के आरोपी शिफ़ा उर रहमान की तरफ़ से दलीलें सुनीं। कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोप तय करने पर बहस सुनी, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष उर रहमान और अन्य कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। आरोप है कि 2020 के दंगे उर रहमान सहित सभी आरोपियों द्वारा रची गई एक बड़ी साज़िश का नतीजा थे।
 

दिल्ली पुलिस के अनुसार, उर रहमान जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) और JMI कोऑर्डिनेशन कमेटी और JCC JMI के व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य था। 
आरोपी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने उन आरोपों का जवाब दिया कि उर रहमान ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की थी। खुर्शीद ने कहा कि आरोपी ऐसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य नहीं था जिसमें कानून के तहत कोई आपत्तिजनक गतिविधि पाई गई हो और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने जामिया के बाहर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए थे। दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को सूचीबद्ध की। अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले में लिखित दलीलें दाखिल की जाएं।
 

इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) अमित प्रसाद पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि आरोपी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक पुराना छात्र है। उर रहमान की ओर से खुर्शीद ने तर्क दिया कि अगर आरोपी ने “प्रदर्शनकारियों के लिए खाना या रेनकोट खरीदने के लिए पैसे दिए भी थे, तो ये एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सामान्य कार्य हैं और इसे साज़िश के बराबर नहीं ठहराया जा सकता।” खुर्शीद ने तर्क दिया कि साज़िश साबित करने के लिए दिमागों का मिलन आवश्यक है, और इस मामले में दिमागों का कोई मिलन नहीं है।
 

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिखाया कि आरोपी ने पैसे दिए थे या नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप तय करने के लिए "गंभीर संदेह" का मानक आवश्यक है, न कि केवल संदेह का। उमर खालिद, शकील इमाम, ताहिर हुसैन, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य सहित अठारह आरोपी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में "बड़ी साज़िश" के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर किए हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों की साज़िश रचने के आरोप में UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान लगभग 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे।

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