
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह निर्णय लिया गया कि 7 तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है. अब इनमें केवल MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ही अनुमित लगेगी. यह एक ऐतिहासिक जन हितैषी आदेश दिल्ली के लिए है. इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, समय की और खर्च की बचत होगी, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बल मिलेगा. अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था पर केंद्रित कर पाएगी. यह लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी दिल्ली के व्यापार के लिए एक उदार वातावरण बनाने का काम कर रही है.