Delhi News: 'संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गरिमा नहीं', कॉमनवेल्थ सम्मेलन में बोले विजेंद्र गुप्ता

Published : Sep 16, 2026, 11:13 AM IST
Delhi News: 'संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गरिमा नहीं', कॉमनवेल्थ सम्मेलन में बोले विजेंद्र गुप्ता

सार

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केपटाउन में 69वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में कहा कि संसदों में संसाधन भले ही अलग-अलग हों, लेकिन 'लोकतांत्रिक गरिमा' सबके लिए बराबर होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ नुमाइंदगी के बजाय सबकी सच्ची भागीदारी पर जोर दिया।

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आज केपटाउन में 69वें कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन (CPC) में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने "कम क्षमता वाली संसदों में समावेशी उपाय लागू करना" विषय पर एक जॉइंट नेटवर्क वर्कशॉप की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा, "हमारी संसदों में संसाधन या क्षमताएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक गरिमा में कोई फर्क नहीं हो सकता।" उन्होंने सिर्फ नाम की नुमाइंदगी के बजाय सार्थक भागीदारी पर जोर दिया। गुप्ता ने कहा कि संसाधनों की कमी से सुधार की रफ्तार धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन यह सदस्यों और नागरिकों के सम्मान के साथ संसदीय जीवन में हिस्सा लेने के अधिकार को नहीं छीन सकती।

समावेशी उपायों पर वर्कशॉप

एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस वर्कशॉप में कई खास मेहमानों ने हिस्सा लिया। इनमें कनाडा की युकोन विधानसभा की स्पीकर यवोन क्लार्क, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह की सांसद और गृह मंत्री अकीरा मिसिक और त्रिनिदाद और टोबैगो संसद के क्लर्क ब्रायन बर्नार्ड सीजर शामिल थे। चर्चा इस बात पर हुई कि जिन संसदों के पास पैसा, स्टाफ, तकनीक और विशेषज्ञों की कमी है, वे कैसे व्यावहारिक सुधारों, आपसी साझेदारी और डिजिटल टूल्स के जरिए जेंडर संवेदनशीलता, दिव्यांगों को शामिल करने और पहुंच को बेहतर बना सकती हैं। रिलीज में बताया गया कि इस बात पर भी मंथन हुआ कि संसाधनों की कमी बड़ी और छोटी संसदों को कैसे अलग-अलग तरह से प्रभावित करती है। साथ ही, कम खर्च वाले विकल्प कैसे महंगे उपायों की जगह ले सकते हैं और संसदीय स्टाफ कैसे इन चीजों को लागू कर सकता है।

चुनौती कितनी बड़ी है, यह बताते हुए गुप्ता ने कुछ आंकड़े रखे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के पास सिर्फ 27.5 प्रतिशत सीटें थीं, जबकि केवल पांचवें हिस्से की स्पीकर महिलाएं थीं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुमान का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक 1.3 अरब लोग यानी हर छह में से एक व्यक्ति किसी न किसी गंभीर दिव्यांगता का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं लीडरशिप और कमेटियों से बाहर रहें, दिव्यांग सदस्य खुद से कार्यवाही और दस्तावेजों तक न पहुंच सकें, या दूर-दराज के इलाकों से आए नए सदस्यों को रिसर्च का सपोर्ट न मिले, तो सिर्फ नुमाइंदगी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबको साथ लेकर चलना (Inclusion) संसदीय क्षमता पर कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह क्षमता को समझदारी से इस्तेमाल करने का एक तरीका है।

गुप्ता ने कहा कि संसदों को चुनाव से लेकर कमेटियों में नियुक्ति, बोलने के मौके और लीडरशिप तक, सत्ता के इस्तेमाल के पूरे तरीके को परखना चाहिए। कॉमनवेल्थ महिला सांसदों के 'जेंडर सेंसिटाइजिंग पार्लियामेंट्स: स्टैंडर्ड्स एंड चेकलिस्ट' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह भागीदारी, बुनियादी ढांचे और जेंडर आधारित नीतियों की समानता को जांचने का एक व्यावहारिक आधार देता है। उन्होंने साफ किया कि ऐसे आकलन सिर्फ एक और रिपोर्ट बनकर नहीं रह जाने चाहिए, बल्कि इनमें रुकावटों की पहचान होनी चाहिए और सुधार की समीक्षा के लिए एक तय समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सार्थक सुधार के लिए हमेशा भारी खर्च की जरूरत नहीं होती। जेंडर-न्यूट्रल नियम, तय सिटिंग शेड्यूल, पहले से बांटे गए दस्तावेज, उत्पीड़न विरोधी तंत्र और जहां संविधान इजाजत दे वहां रिमोट भागीदारी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

भारत के विधायी सुधार और अनुभव

कॉमनवेल्थ के सामने भारत का अनुभव रखते हुए, श्री गुप्ता ने समानता और भेदभाव न करने की संवैधानिक गारंटी का जिक्र किया। उन्होंने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के बारे में बताया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देता है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में चुने गए प्रतिनिधियों में लगभग 14 लाख महिलाएं हैं, जो करीब 46 प्रतिशत है। बिहार ने सबसे पहले तीनों स्तरों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। दिल्ली के नगर निगम ढांचे में भी महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

भारत में दिव्यांगों के लिए कदम

दिव्यांगों को शामिल करने के मुद्दे पर, उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहुंच सिर्फ रैंप और लिफ्ट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें कैप्शनिंग, सांकेतिक भाषा, ब्रेल, आसान फॉर्मेट, ऑडियोबुक, डेज़ी (DAISY - डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम) संसाधन, ऑनलाइन दस्तावेज, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, स्क्रीन रीडर के अनुकूल वेबसाइटें और सुलभ वोटिंग सिस्टम भी शामिल होने चाहिए।

संसदीय जीवन में तकनीक का रोल

तकनीक पर बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन' डिजिटल विधायी कामकाज को मजबूत कर रहा है, जबकि 'भाषिणी' (BHASHINI) संसदीय सामग्री को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की संभावनाएं दे रहा है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के 'विधान साथी' पर रोशनी डाली, जो एक एआई-आधारित विधायी रिसर्च असिस्टेंट है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण, कमेटियों को मजबूत रिसर्च सपोर्ट और जेंडर-न्यूट्रल भाषा की ओर बढ़ने का भी जिक्र किया।

तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि डिजिटलीकरण से किसी नए रूप में भेदभाव नहीं पनपना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई वेबसाइट स्क्रीन रीडर के अनुकूल नहीं है, या कोई एआई सिस्टम अलग-अलग लहजे (accents) को नहीं समझ पाता, या रिमोट कार्यवाही सिर्फ हाई-स्पीड इंटरनेट पर निर्भर है, तो इससे दूरियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए तकनीक को सिर्फ उसके नएपन से नहीं, बल्कि उसकी पहुंच, सामर्थ्य और सार्थक भागीदारी में उसके योगदान से आंका जाना चाहिए।

कॉमनवेल्थ सहयोग का आह्वान

पूरे कॉमनवेल्थ में संस्थागत क्षमता को साझा करने की अपील करते हुए, गुप्ता ने समय-समय पर ऑडिट, कम लागत वाले और समयबद्ध सुधारों का प्रस्ताव रखा। दिल्ली विधानसभा द्वारा शुरू किए गए 'नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट बेंचमार्क संसदों को कमियों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने सीपीए (CPA) की कॉमनवेल्थ महिला सांसदों, दिव्यांग सांसदों और सीपीए स्मॉल ब्रांचेज का ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया ताकि मॉडल नियम, ट्रेनिंग और तकनीकी मानक साझा किए जा सकें। उन्होंने बताया कि 40 से ज्यादा सीपीए स्मॉल ब्रांचेज 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में काम करती हैं और उन्हें साझा समाधानों से काफी फायदा हो सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि एक समावेशी संसद की असली पहचान यह नहीं है कि “सदन में कौन मौजूद है, बल्कि यह है कि कौन गरिमा, स्वतंत्रता और प्रभाव के साथ हिस्सा ले सकता है।”

(हेडलाइन को छोड़कर, इस खबर को एशियानेट न्यूज़ के स्टाफ ने संपादित नहीं किया है और इसे सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)

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