
दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC के द्वारा दिए गए एक अहम आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 2017 के उस आदेश को रद्द किया जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम के रिकॉर्ड्स को आरटीआई आवेदक के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया है।