Actress Ranya Rao: सोने की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा...18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में

Published : Mar 10, 2025, 10:48 AM IST
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सार

Actress Ranya Rao: कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार, बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14.8 किलोग्राम सोना जब्त। जानें कर्नाटक क्राइम न्‍यूज, बेंगलुरु क्राइम  की ताजा खबरें।

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के सीईओ महेश ने रविवार को स्पष्ट किया कि मेसर्स क्षिरोदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़ी एक कंपनी, जिस पर सोने की तस्करी का आरोप है, को 2 जनवरी, 2023 को 12 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। 

यह जमीन सिरा औद्योगिक क्षेत्र, तुमकुरु जिले में स्थित है, जिसे उसी दिन 137वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (SLSWCC) की बैठक के दौरान आवंटन के लिए मंजूरी दी गई थी, जब पिछली सरकार सत्ता में थी, महेश ने कहा।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी ने 138 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील टीएमटी बार, रॉड और संबद्ध उत्पादों के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस परियोजना से लगभग 160 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद थी। 

अभिनेत्री रान्या राव को 3 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIAD) पर दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना कथित रूप से तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 

डीजीपी डॉ. के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या को 4 मार्च की शाम को वित्तीय अपराधों के लिए एक विशेष अदालत के न्यायाधीश के सामने पेश किया गया।

4 मार्च को, रान्या राव को वित्तीय अपराधों के लिए एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया और 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

हिरासत में स्थानांतरित होने से पहले, उन्होंने बेंगलुरु के बॉरिंग अस्पताल में मेडिकल जांच कराई। अपनी पूछताछ के दौरान, राव ने दावा किया कि उनकी दुबई यात्रा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए थी। हालांकि, अधिकारियों को संदेह है कि उनकी यात्रा सोने के अवैध आयात से जुड़ी थी। 

फिर उन्हें 10 मार्च तक राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की हिरासत में भेज दिया गया। बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत ने अभिनेत्री को DRI हिरासत के दौरान हर दिन आधे घंटे के लिए अपने वकील से मिलने की अनुमति दी। 

अदालत, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी गौडर ने की, ने DRI को राव को भोजन और बिस्तर जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करने का निर्देश दिया और DRI को जांच के दौरान कठोर व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी। (एएनआई)
 

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