
कोलकाता (ANI): जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई कथित हिंसक झड़पों के बाद दर्ज हुई FIR पर TMC नेता और यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ओम प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र की आलोचना की।
पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, उनके ड्राइवर और ओम प्रकाश मिश्रा के खिलाफ जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद FIR दर्ज की गई थी।
ANI से बात करते हुए, ओमप्रकाश मिश्रा ने कहा, "ऐसे कई मामले हैं जिनमें 48 लोगों के नाम हैं। इसके जवाब में, लोगों ने हमला करने वालों, यानी शिक्षा मंत्री और मेरे खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। यह 3500 शिक्षाविदों और प्रोफेसरों का जमावड़ा था; इस पर छात्रों के वेश में गुंडों ने हमला किया... सौभाग्य से, सैकड़ों पत्रकारों और हजारों कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी को वामपंथी विचारधारा का गढ़ बना दिया गया है..."
उन्होंने FIR दर्ज कराने वाले छात्र को मोदी और ममता विरोधी विचारों वाला राजनीतिक रूप से आवेशित व्यक्ति बताया। "सभी शिक्षाविदों और प्रोफेसरों ने छात्र संगठनों द्वारा की गई इस घटना की निंदा की है। उन्हें वहां कोई काम नहीं था... जादवपुर यूनिवर्सिटी वामपंथियों के विभिन्न समूहों के बीच लड़ाई का केंद्र है... मुझे बताया गया है कि जिस छात्र ने मंत्री और मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई है, वह काफी बड़ा लड़का है, विभिन्न संस्थानों में पढ़ा है और अभी भी BA प्रथम वर्ष में है; वह मोदी के खिलाफ है और ममता के भी खिलाफ है। वह कॉमरेड्स को सलाम करता है," मिश्रा ने कहा।
उन्होंने बताया कि 3,500 शिक्षाविदों और प्रोफेसरों के एक समूह पर छात्रों के वेश में लोगों ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि यह घटना पत्रकारों और कैमरों में कैद हो गई थी। यह FIR यूनिवर्सिटी के एक छात्र, इंद्रानुज रॉय की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि मंत्री की कार ने यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मंत्री की कार यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने के बाद रोक दी गई, और विवाद शुरू हो गया, जिससे शनिवार को कॉलेज परिसर में हंगामा हो गया।
छात्र चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद का चुनाव तुरंत हो। जब बसु ने प्रदर्शनों के कारण स्कूल छोड़ने का फैसला किया, तो दो छात्रों ने दावा किया कि उनकी कार ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष द्वारा पारित एक आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति घोष ने 12 मार्च तक घटना की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। (ANI)
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