
Karnataka High Court fine 2 lakh: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 72 साल की एक महिला पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है। पुलिस जांच से नाराज़ महिला ने बदला लेने के इरादे से 'हेबियस कॉर्पस' याचिका दायर की थी, जिसके लिए कोर्ट ने ये कदम उठाया। महेश्वरी एम. नाम की महिला ने अपने बेटे कृपलानी एम. के 7 जुलाई 2025 से लापता होने का आरोप लगाते हुए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी।
पुलिस जांच में पता चला कि महिला अपने बेटे के लगातार संपर्क में थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह याचिका सिर्फ़ पुलिस को परेशान करने के उद्देश्य से दायर की गई थी। सभी सबूतों की जांच के बाद, कोर्ट ने पाया कि महिला ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। जस्टिस अनु शिवरामन और राजेश राय के. की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए, ऐसी फर्जी और दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं पर रोक लगाना ज़रूरी है। इसलिए, झूठ बोलकर और गलत इरादे से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली याचिकाकर्ता महिला पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जाता है।”
कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से ₹1 लाख कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Karnataka Legal Services Authority) और बाकी ₹1 लाख कर्नाटक पुलिस बेनेवोलेंट फंड में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही, दो हफ्ते के अंदर जुर्माना न भरने पर कोर्ट की अवमानना (contempt) का मामला दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई है।
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