जानिए कौन हैं पूर्णेश मोदी, जिनकी शिकायत पर राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा...सांसदी पर भी खतरा!

Published : Mar 23, 2023, 04:01 PM ISTUpdated : Mar 23, 2023, 04:10 PM IST
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सार

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए सूरत सेशन कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई है। गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने ने इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया है।

सूरत (गुजरात). कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनका दिया हुआ एक बयान अब उनके ही लिए इस कदर परेशानी का सबब बन गया है कि सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने 30 दिन तक सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक चुनावी रैली के दौरान भाषण देते हुए मोदी समाज (मोदी सरनेम) को लेकर टिप्पणी की थी, जहां उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?' क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सजा के पीछे और उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी कौन हैं, जिनकी याचिका पर अदालत ने राहुल को सजा सुनाई है।

उपचुनाव में विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे पूर्णेश मोदी

दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाने वाले पूर्णेश मोदी राजनेता हैं। उनका पूरा नाम पूर्णेश कुमार ईश्वरलाल मोदी है। वह गुजरात में बीजेपी पार्टी के सीनियर नेता हैं। पूर्णेश पहली बार 2013 में पहली बार उपचुनाव में विधायक का चुनाव जीतकर गुजरात विधानसभा पहुंचे हैं। उस दौरान तत्कालीन विधायक किशोर भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद पूर्णेश मोदी को बीजेपी ने उपचुनाव में उतारा और उन्हें जीत हासिल हुई। पुर्णेश मोदी ने विधानसभा चुनाव में दूसरी बार फिर जीत हासिल की है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उतारा और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बड़ी जीत हुई।

सूरत के अदजान इलाके में रहते हैं पूर्णेश मोदी

बता दें कि अभी पूर्णेश मोदी सूरत के अदजान इलाके में अपने परिवार के साथ रहते। पूर्णेश मोदी का जन्म 22 अक्टूबर, 1965 को हुआ था। उन्होंने पढ़ाई में बी.कॉम से स्नातक किया है। वहीं मास्टर में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। बता दें कि साल 2017 के अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपना पेशा बताया था, जबकि उनकी पत्नी घर काम-काज देखने के साथ बिजनेस भी करती हैं। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए साल 2019 में मोदी समुदाय के अपमान को लेकर मामला दर्ज कराया था। राहुल के इस बयान के बाद सूरत सेशन कोर्ट में तब से लेकर अब तक मामला चला।

अब राहुल गांधी की सांसदी पर भी खतरा

बता दें कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा के अलावा 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।हालांकि तुरंत जज ने 30 दिन तक सजा पर रोक लगा दी है। वहीं मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अगर राहुल को दो साल सजा होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता यानि सांसदी पर भी खतरा है। क्योंकी सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक अगर उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो उनकी सदस्यता छिन सकती है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

यह भी पढ़ें-क्या छिन जाएगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता? क्या कहता है रूल बुक- अब स्पीकर के पाले में गेंद

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