
Shahdol News: MP की राजधानी भोपाल में तैनात एक पुलिस आरक्षक ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला गर्भवती हुई और बच्चा जन्मा, तब सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था। यह खुलासा महिला की पूरी दुनिया को हिला गया।
आरोपी और पीड़िता के बीच कई वर्षों तक संबंध रहे। महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया, तो वह टालता रहा। गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने सच्चाई जाननी चाही और तभी सामने आया कि वह पहले से विवाहित है।
मामला कोर्ट पहुंचा और सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को धोखे में रखकर शादी का वादा करता है और फिर उससे संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है—even if वह सहमति से हो।
महिला की कोर्ट में दर्ज कराई गई सटीक और स्पष्ट गवाही ने आरोपी को कानून के शिकंजे में लाने में निर्णायक भूमिका निभाई। कोर्ट ने कहा कि महिला की गवाही पूरी तरह भरोसेमंद है और उसी के आधार पर सजा दी गई।
इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि एक मासूम बच्चा अब पिता के होते हुए भी उससे दूर रहेगा। पीड़िता को सामाजिक रूप से भी काफी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
यह मामला सिर्फ एक महिला के साथ धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक सबक है कि रिश्तों में झूठ और छल कितना विनाशकारी हो सकता है। खासतौर पर जब विश्वास तोड़ने वाला कोई वर्दीधारी हो।
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