मोहम्मद फैजल, जिसने पहले "पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद" के नारे लगाए थे, आज अपनी जमानत की शर्तों के अनुसार, थाने पहुँचा और 21 बार तिरंगे को सलामी देते हुए 'भारत माता की जय' बोला।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और महीने में दो बार 21 बार 'भारत माता की जय' के नारे लगाएगा। आरोपी मोहम्मद फैजल खान को 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ इस शर्त पर जमानत दी गई।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल के अनुसार, ये शर्तें "उसमें (फैजल) उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती हैं जिसमें वह पैदा हुआ है और रह रहा है।"
आज, अपनी जमानत की शर्तों के अनुसार, फैजल थाने पहुँचा और 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 'भारत माता की जय' बोला।
इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
फैजल को 17 मई को कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने और सार्वजनिक रूप से "पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उस पर आईपीसी की धारा 153B के तहत दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सद्भाव को भंग करने का आरोप लगाया गया था।
रिपोर्टों के अनुसार, उसे जमानत देते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने आदेश दिया कि जब तक मामले का मुकदमा चलता है, फैजल खान को हर महीने की पहली और चौथी मंगलवार को भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस स्टेशन की इमारत में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी। इसके अलावा, उसे 21 बार 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाना होगा।
उसे महीने में उन दो दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच थाने पहुंचना होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।