MP में खुलेंगे ‘लो-अल्कोहल बार’, जानें किन जगहों पर मिलेगी शराब और कहां होगी बंद

Published : Feb 17, 2025, 12:50 PM ISTUpdated : Feb 18, 2025, 02:42 PM IST
MP New Excise Policy 2025

सार

MP New Excise Policy 2025: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ खुलेंगे, जहां 10% से कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स मिलेंगी। वहीं, 19 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगेगी। जानें नई आबकारी नीति 2024 के पूरे नियम।

MP New Excise Policy 2025: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य में ‘लो-अल्कोहलिक बेवरेज बार’ शुरू किए जाएंगे, जहां सिर्फ बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ ड्रिंक्स मिलेंगी। इन ड्रिंक्स में अल्कोहल की मात्रा 10% से कम होगी।इसके अलावा सरकार ने 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इनमें 17 धार्मिक शहर शामिल हैं, जहां अब शराब की कोई दुकान नहीं होगी। नई नीति को लागू करने के चलते सरकार को करीब 450 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

किन स्थानों पर शराब की बिक्री होगी बंद?

मध्य प्रदेश सरकार ने जिन 19 जगहों पर शराबबंदी की घोषणा की है, उनमें मुख्य रूप से धार्मिक महत्व वाले शहर शामिल हैं:

  1. उज्जैन
  2. ओंकारेश्वर
  3. महेश्वर
  4. मंडलेश्वर
  5. ओरछा
  6. मैहर
  7. चित्रकूट
  8. दतिया
  9. अमरकंटक
  10. सलकनपुर

इन जगहों पर शराब की 47 दुकानें बंद कर दी जाएंगी।

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क्या शराब लाकर पी सकते हैं?

मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं है, बल्कि सरकार ने कुछ खास स्थानों पर शराब की बिक्री रोकी है। इसका मतलब यह है कि जिन स्थानों पर शराब की बिक्री बंद की गई है, वहां के लोग अन्य जगहों से शराब लाकर पी सकते हैं। इस पर कोई कानूनी प्रतिबंध या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी कानून पूरी तरह लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल आबकारी अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं।

क्या होगा नए ‘लो-अल्कोहल’ बार में?

नई नीति के तहत राज्य में अब विशेष तरह के बार खोले जाएंगे, जिनमें केवल कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स परोसी जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) ड्रिंक्स शामिल होंगे।

  • इन बार में व्हिस्की, रम, वोडका, और ब्रांडी जैसी हार्ड ड्रिंक्स नहीं बेची जाएंगी।
  • इसमें सिर्फ 10% से कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ही उपलब्ध होंगी।
  • फिलहाल राज्य में 460-470 बार हैं, लेकिन नई नीति के तहत इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है।

 MP की नई आबकारी नीति में और क्या बदलाव हुए?

मध्य प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इससे राज्य के शराब ठेकेदारों को अधिक शुल्क देना होगा, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्ति में मदद मिलेगी।

क्या होगी नई नीति का असर?

  • धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी से स्थानीय जनता को राहत मिलेगी।
  • लो-अल्कोहल बार खुलने से युवा वर्ग की शराब की आदत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
  • सरकार को 450 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह नीति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

क्या MP सरकार के राजस्व पर पड़ेगा नई शराब नीति का असर?

मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। जहां एक ओर धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लो-अल्कोहल ड्रिंक्स के बार खोलने की अनुमति दी जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस नीति को कैसे अपनाती है और क्या यह सरकार के राजस्व पर असर डालती है या नहीं।

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