
MP News: इंदौर डिस्ट्रिक कोर्ट ने शहर के चर्चित धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में महिला, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई है। यह मामला राजस्थान के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी इलियास के साथ मिलकर 8 साल के बेटे का जबरन खतना करवा दिया और उसे मदरसे में इस्लामिक शिक्षा दिलाने के लिए भर्ती करवा दिया। यह मामला सामने आने के बाद जैन समाज और जैन मुनियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।
राजस्थान के एक बिजनेसमैन ने जब अपनी पत्नी की हरकतों पर शक हुआ, तो उसने इंदौर के खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी इलियास के साथ मिलकर बच्चे का जबरन खतना करवाया और उसे मदरसे में इस्लामिक शिक्षा देने के लिए भर्ती करा दिया। पत्नी के इस कृत्य का पता चलते ही पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों – प्रार्थना (पीड़िता की पत्नी), इलियास (प्रेमी), और जफर (सहयोगी) को गिरफ्तार कर लिया।
यह भी पढ़ें…शादी में आईं बिन बुलाए मेहमान, वरमाला के बीच कर गईं कांड, CCTV में दिखा कारनामा!
इंदौर जिला कोर्ट का यह फैसला धर्म परिवर्तन, जबरन खतना और नाबालिगों के अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों में कड़ा संदेश देता है। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी धर्म परिवर्तन या शारीरिक बदलाव नाबालिग की इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। यह फैसला भविष्य में इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने का काम करेगा। आरोपियों को मिली सजा से समाज में धर्म परिवर्तन और जबरन खतना जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा।
यह भी पढ़ें… झूठी पहचान, 5 शादियां और फिर दोस्त की बहन से शादी के लिए बना कातिल!
मध्य प्रदेश में सरकारी नीतियों, योजनाओं, शिक्षा-रोजगार, मौसम और क्षेत्रीय घटनाओं की अपडेट्स जानें। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित पूरे राज्य की रिपोर्टिंग के लिए MP News in Hindi सेक्शन पढ़ें — सबसे भरोसेमंद राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।