भोपाल पुलिस को सुधारने कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने जारी किया सख्त आदेश, ये नियम तोड़ा तो होगा एक्शन

Published : Aug 01, 2025, 08:27 AM ISTUpdated : Aug 01, 2025, 09:22 AM IST
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सार

MP Police Rule Update: मध्यप्रदेश में 1 अगस्त 2025 से सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य! भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सख्त आदेश जारी करते हुए नियम तोड़ने पर सस्पेंशन की चेतावनी दी है। क्या यह नया नियम लाएगा अनुशासन या उठेंगे सवाल?

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आम जनता तक सीमित थी, लेकिन अब खुद पुलिसकर्मी भी इस नियम के दायरे में आ चुके हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने 1 अगस्त 2025 से एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना होगा।

सिर्फ आम जनता ही नहीं, अब पुलिस पर भी लागू होंगे नियम 

कमिश्नर का यह आदेश न केवल सख्ती दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ट्रैफिक नियम अब बिना भेदभाव के लागू होंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा — जिसमें सस्पेंशन तक की कार्रवाई हो सकती है।

फोकस: सुरक्षा और अनुशासन 

इस सख्त कदम के पीछे का उद्देश्य बेहद साफ है — ट्रैफिक नियमों को लेकर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और विभागीय अनुशासन को सुदृढ़ करना। कई बार देखा गया है कि खुद पुलिसकर्मी नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। अब यह व्यवहार पूरी तरह से बंद किया जाएगा।

वायरल हो रहा है भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का मैसेज 

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का यह निर्देश सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। आम लोग इसे 'कानून सबके लिए समान' की दिशा में एक मजबूत कदम मान रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और विभागीय जांच भी होगी।

नजर रखेगी स्पेशल मॉनिटरिंग टीम

ट्रैफिक ब्रांच और डिपार्टमेंट की स्पेशल टीमें पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगी। हर चौक, नाका और चौराहे पर विशेष निगरानी रहेगी ताकि कोई नियमों की अनदेखी न कर सके।

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