
मध्य प्रदेश सरकार ने विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ समुदायों के छात्रों की उच्च शिक्षा में सहायता के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आवास किराया योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दूसरे शहरों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को मकान किराया भत्ता दिया जाएगा ताकि वे आर्थिक बोझ के बिना अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को सहायता देना है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गृह नगर से दूर जाकर किराये पर रह रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
नोट: यदि छात्र का वास्तविक किराया निर्धारित राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि छात्र को स्वयं वहन करनी होगी।
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
2. ऑनलाइन अप्लाई
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री आवास किराया योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ समुदायों के छात्रों को किराये की सुविधा देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: वे छात्र जो किसी सरकारी हॉस्टल में नहीं रहते और किसी कॉलेज/संस्थान में नियमित पढ़ाई कर रहे हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
प्रश्न 3: योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: छात्र को समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
प्रश्न 4: क्या आय प्रमाणपत्र आवश्यक है?
उत्तर: हां, योजना का लाभ उठाने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा में आना आवश्यक है।
प्रश्न 5: अगर छात्र किसी वर्ष फेल हो जाता है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्र योजना के अगले वर्ष के लिए अपात्र हो जाएगा।
प्रश्न 6: क्या विभाग किराया भत्ते के अलावा अन्य सुविधाएं भी देता है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल किराया भत्ता ही दिया जाएगा।
प्रश्न 7: योजना की वैधता कितनी है?
उत्तर: योजना की वार्षिक समीक्षा और परिणामों के मूल्यांकन के आधार पर इसकी अवधि तय की जाएगी।