बेटे की हत्या पर पिता को उम्रकैद, गुनाह- नहीं कहा था सौतेली मां को मां

Published : Nov 27, 2024, 12:17 PM IST
बेटे की हत्या पर पिता को उम्रकैद, गुनाह- नहीं कहा था सौतेली मां को मां

सार

20 वर्षीय बेटे द्वारा अपनी सौतेली माँ को माँ कहने से इनकार करने पर हुए विवाद के बाद 49 वर्षीय पिता ने अपने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी।

मुंबई: अपनी सौतेली माँ को माँ कहने से इनकार करने वाले बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने 49 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई। 24 अगस्त 2018 को मुंबई के डोंगरी निवासी सलीम शेख ने अपने बेटे इमरान शेख की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

बेटे की मौत के बाद, सलीम की पहली पत्नी और सलीम की माँ, परवीन शेख ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बेटे और पति के बीच कहासुनी होने के बाद, वे पुलिस स्टेशन में मदद के लिए गईं थीं। हालाँकि, जब तक पुलिस उनके घर पहुँची, तब तक इमरान की हत्या हो चुकी थी। खून से लथपथ 20 वर्षीय युवक को पुलिस अस्पताल ले गई। युवक को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था।

सरकारी वकील अजीत चव्हाण ने अदालत को बताया कि यह घर में हुई हत्या का मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि युवक की मौत आत्महत्या थी। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि नशे की हालत में युवक ने खुद को चोट पहुंचाई और उसकी मौत हो गई।

सलीम के वकील ने तर्क दिया कि घटना के कोई गवाह नहीं हैं और यह साबित नहीं हो सका कि आरोपी दोषी है। सलीम के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि केवल इमरान की माँ की शिकायत के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सलीम ने युवक की हत्या की है। इसके लिए बचाव पक्ष ने सबूत के तौर पर गवाहों के बयान भी पेश किए।

युवक की माँ ने जिरह के दौरान बताया कि शराब पीकर आया उसका बेटा घर का सामान फेंक रहा था और उसके पति और बेटे के बीच कहासुनी हुई थी। हालाँकि, अदालत ने इसे एक माँ और पत्नी की भावनात्मक स्थिति में दिया गया बयान माना। अदालत ने घटना को एक निर्दयी हमला बताया जिसमें बेटे के प्रति कोई दया नहीं दिखाई गई और चाकू से हमला किया गया।

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