नाबालिग पत्नी संग संबंध? हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से संबंध बनाने को भी बलात्कार माना है। नागपुर पीठ ने निचली अदालत के 10 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा।

शादी, पत्नी के साथ शारीरिक संबंध (Physical relationship) के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इसे कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। एक मामले की सुनवाई के दौरान, निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बरकरार रखा है। जस्टिस जीए सनप की पीठ ने कहा कि अगर लड़की की शादी हो गई है, तब भी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा।

पति ने बिना सहमति के संबंध बनाए, ऐसा नाबालिग पत्नी (minor wife) ने आरोप लगाया था। पहले बलात्कार किया, फिर शादी की और बाद में भी प्रताड़ित करता रहा, ऐसा उसने बताया। मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 10 साल की जेल (imprisonment) की सजा सुनाई थी।

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किस मामले में आया ये फैसला :  महाराष्ट्र के वर्धा में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। पीड़िता अपने पिता, बहनों और दादी के साथ रहती थी। बगल में रहने वाला व्यक्ति दो साल से लड़की से दोस्ती कर रहा था। फिर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने उससे शादी कर ली। घर पर ही दिखावे की शादी हुई थी। शादी में सिर्फ पड़ोसी ही आए थे। शादी के बाद पति ने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा अपना नहीं है, ऐसा भी उसने कहा। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर महिला पुलिस के पास पहुँची। 2019 में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। इस दौरान पति ने दलील दी कि ये बलात्कार नहीं था। सहमति से संबंध बनाए गए थे। वो उसकी पत्नी है। सुनवाई के दौरान बच्चे का डीएनए टेस्ट भी हुआ। रिपोर्ट से साबित हुआ कि बच्चा उन्हीं का था। 

फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी हाईकोर्ट पहुँचा। वहाँ सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा। घटना के समय पत्नी नाबालिग थी। अगर व्यक्ति ने पत्नी की सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाए हों, तो भी उसे बलात्कार ही माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा।  

18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना ही अपराध है। ऐसे में, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है, ऐसा कोर्ट ने कहा। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को कोर्ट कड़ी सजा देगा। कुछ मामलों में मौत की सजा भी दी जा सकती है। पीड़िता का बयान उसके घर पर ही महिला अधिकारी ले सकती हैं, और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी कानून में है। 

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