पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद, रेप मामले में पाए गए थे दोषी

Published : Apr 01, 2025, 12:21 PM ISTUpdated : Apr 01, 2025, 12:23 PM IST
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सार

Pastor Bajinder Singh Convicted: पंजाब के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने 2018 के रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जानें पूरा मामला और अदालत का फैसला।

Pastor Bajinder Singh Convicted: पंजाब के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की जिला अदालत ने रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार यानी 1 अप्रैल 2025 को सुनाया गया, जबकि पिछली सुनवाई 28 मार्च को हुई थी, जिसमें सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था।

2018 के रेप केस में हुई सजा

यह मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे बेहोश कर उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 7 सालों से न्याय की गुहार लगाते हुए अदालत और पुलिस के चक्कर काट रही थी। उसने दावा किया कि उसके जैसी और भी कई महिलाएं हैं, जिनका बजिंदर सिंह ने शोषण किया।

धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए उसे बाहर से हवाला के माध्यम से पैसा मिलता था। शिकायतकर्ता ने बजिंदर सिंह को "दरिंदा" बताते हुए कहा था कि उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि पूरे मामले के अन्य आरोपी पादरी जतिंदर, सत्तार अली, पादरी अकबर और संदीप पहलवान बरी हो चुके हैं।

 

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