उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 का है।
रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पहले आजम खान को दोषी करार दिया और फैसला रिजर्व रख लिया। कुछ देर बाद आजम खान को सजा सुनाई गई।
सार्वजनिक सभा में अपशब्द कहने का यह मामला 2019 का है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आजम खान ने नफरत फैलाने वाला भाषण दिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और उच्चाधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके चलते आजम खान के खिलाफ शिकायत की गई थी। रामपुर की अदालत में यह मामला चला। कोर्ट ने आजम खान पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
पहले भी हेट स्पीच केस में आजम को मिली है सजा
यह पहली बार नहीं है कि आजम खान को हेट स्पीच केस में सजा मिली है। आजम ने अप्रैल 2019 में एक जनसभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और रामपुर से अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके चलते आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आजम ने रामपुर अपर कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।