किशोरी से रेप: UP के भाजपा विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

Published : Dec 16, 2023, 01:53 PM ISTUpdated : Dec 16, 2023, 01:57 PM IST
Ramdular Gond

सार

नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में एक भाजपा विधायक को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। इसी के साथ उनकी विधानसभा से सदस्यता भी रद्द हो जाएगी।

सोनभद्र. भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये राशि पीड़िता को मिलेगी। कोर्ट का आदेश आते ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक पर लगा बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है। जिससे पार्टी की छबि पर भी असर पड़ता है। इसी के साथ उनकी विधानसभा से सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। यानी अब वे विधायक नहीं रहेंगे।

9 साल पहले किया था रेप, अब मिली सजा

उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्मान से दंडित किया है। उनके खिलाफ 2014 में एक नाबालिग से बलात्कार का केस दर्ज हुआ था। जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अब सोनभद्र की एमपी एलएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

विधायक के खिलाफ 8 साल चला केस

भाजपा विधायक के खिलाफ साल 2014 में उत्तरप्रदेश के म्योरपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद करीब 8 से 9 साल तक ये केस चलता रहा। जिसका फैसला अब हुआ है। जिसमें न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने 10 लाख रुपए के जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

एक साल तक रेप का आरोप

इस मामले में पीड़िता के भाई ने कोर्ट को बताया था कि साल 2014 में आरोपी द्वारा उसकी बहन के साथ करीब एक साल तक बलात्कार किया गया। चूंकि रामदुलार का क्षेत्र में दबदबा था, इस कारण उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। तब उसने नाबालिग बहन के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म किया। इसके बाद एक साल तक जान से मारने की धमकी देकर वह बलात्कार करता रहा। लेकिन एक बार जब उसकी बहन हद से ज्यादा परेशान हो गई तो उसने रोते हुए अपने भाई को पूरी घटना से अवगत कराया। इसके बाद उसके भाई ने रामदुलार गोंड के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।

गर्भवति को गई थी नाबालिग

भाजपा विधायक द्वारा कई बार दबाव बनाकर नाबालिग के साथ रेप किया गया। जिसके कारण वह गर्भवति हो गई थी। इसके बाद उसने बच्चे को भी मारने की कोशिश की थी। केस दर्ज होने के बाद भी विधायकों के गुर्गों ने पीड़ित के पिता और भाई को दबाने और केस वापस लेने के लिए धमकाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद 15 दिसंबर को पीड़िता के पक्ष में फैसला आया।

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2022 के चुनाव में बने विधायक

रामदुलार गोंड ने जब बलात्कार किया था, तब उसके पास कोई पद नहीं था, लेकिन उसका क्षेत्र में दबदबा था। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बना था। कहा जा रहा है। किसी विधायक को अगर दोष सिद्ध होने के साथ ही सजा हो जाती है। तो उसकी विधानसभा से सदस्यता स्वत: ही रद्द हो जाती है।

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