माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, कोर्ट से एक केस में बरी, क्या जेल से बाहर आएगा बाहुबली?

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया है। गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में साल 2009 में यह केस दर्ज हुआ था।

Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया है। गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में साल 2009 में यह केस दर्ज हुआ था। अंसारी अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है। इस केस में बीते 6 मई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 17 मई की तारीख तय की थी। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट से एक केस में दोष मुक्त होने के बाद अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकेगा?

साल 2009 में दर्ज हुआ केस

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मुख्तार पर यह केस 2009 में दर्ज हुआ था। मुहम्मदाबाद थाने में मीर हसन नाम के एक शख्स ने सोनू यादव के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में धारा 120 बी के तहत मुख्तार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। हत्या की साजिश रचने के इस केस में लंबी बहस चली। दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में अपने अपने तर्क पेश किए गए। उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट सोनू यादव को पहले ही इस केस से दोषमुक्त कर चुकी है।

इस केस में आ सकता है फैसला

बहरहाल, इस केस में बरी होने के बाद भी मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर के एक और केस में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत में मुख्तार की तरफ से पक्ष रखा जा चुका है। केस में सुनवाई की अगली तारीख 20 मई तय की गई है। बताया जा रहा है कि उसी दिन यानि 20 मई को कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुना सकती है। यह केस करंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कपिल ​देव सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। साल 2009 में उनकी हत्या हुई थी। इसके पहले मुख्तार को गैंगस्टर के ही एक अन्य मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है।

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